MP माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा - लास्ट डेट के बाद भी फॉर्म भरे जा सकते हैं - NEWS TODAY

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा जानबूझकर गड़बड़ की गई माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के लिए, लास्ट डेट के बाद भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। यह सुविधा केवल उन उम्मीदवारों को मिलेगी जो आयु सीमा विवाद में न्याय के लिए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करेंगे। एक मामले में हाई कोर्ट ने इस प्रकार की अनुमति दी है। 

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 - आयु सीमा विवाद

याचिकाकर्ता श्री सुरेन्द्र अहिरवार, भोपाल; कौशर जहां, भोपाल; श्री सुनील पांडे, रीवा; जूली जैन, शिवपुरी; अशोक भीमटे, बालाघाट और श्री उमाशंकर तिवारी, होशंगाबाद ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता, 2018 और 2023 उत्तीर्ण की थी। पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल के विज्ञापन में वर्ष 2018 एवं 2023 में 40 वर्ष अनारक्षित हेतु 45 वर्ष आरक्षित हेतु अधिकतम आयु निर्धारित की गई थी। कुछ अभ्यर्थी अधिकतम आयु की सीमा के अंदर थे। शेष सामान्य प्रशासन विभाग के आयु सीमा में छूट वाले आदेश से लाभ लेकर, पात्रता परीक्षा में शामिल हुए। 

संशोधित भर्ती नियम 2022 के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया गया है। जिसके अनुक्रम में चयन परीक्षा मार्च में होनी है।

चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन 2024 में अधिकतम आयु निर्धारित कर दी गई है जबकि, चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता परीक्षा में पास होना एकमात्र एलिजिबिलिटी होती है। आयु सीमा निर्धारित कर देने के कारण कई उम्मीदवार पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी चयन परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। 

अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी करने वाले उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की पैरवी करते हुए, कोर्ट को बताया कि चयन प्रक्रिया पात्रता परीक्षा से शुरू हुई है। पात्रता में क्वालीफाई होने के बाद, पूर्व में अधिरोपित अधिकतम आयु सीमा, चयन परीक्षा में लागू नहीं की जा सकती है।  चयन प्रक्रिया के बीच में अपर आयु लिमिट को नहीं बदला जा सकता है। सलेक्शन टेस्ट हेतु, पात्रता की गणना, पात्रता परीक्षा पास करने की दिनांक से होनी चाहिए।

आवेदन की लास्ट डेट के बाद भी याचिकार्ताओं के फार्म स्वीकार करें

प्रथम दृष्टया कोर्ट अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी से सहमत हुआ, एवं कर्मचारी चयन आयोग को आदेश जारी किया है कि याचिकाकर्ता कोर्ट के निर्णय के अधीन चयन परीक्षा 2024, जो कि मार्च में होनी है, उसमें बैठेंगे। कोर्ट को अधिवक्ता चतुर्वेदी द्वारा बताया कि परीक्षा हेतु एक माह शेष हैं। अतः, फॉर्म भरने की डेट निकल जाने के बाद भी, याचिका कर्ता का फॉर्म स्वीकार किया जावे।

कोर्ट प्रकरणों में 25 फरवरी के बाद, फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। ओवर ऐज अभ्यर्थियों के लिए यह चयन परीक्षा रोजगार या शिक्षक बनने का अंतिम अवसर है। अधिवक्ता के निवेदन पर, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद भी उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कर्मचारी चयन मंडल को, आदेशित किया गया है वह लगभग अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने के लिंक खोले।

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