EWS विद्यार्थियों और उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण, हाईकोर्ट में अंतिम बहस हेतु तारीख घोषित - NEWS TODAY

Bhopal Samachar
हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश जबलपुर में EWS के अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न भर्तियों में आयु सीमा में OBC/SC तथा ST वर्ग की भांति अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने हेतु याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अधिकतम याचिकाओं में न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत देकर चयन प्रक्रिया में याचिका के अंतिम निर्णयाधीन राहत दी जा चुकी है। उक्त समस्त याचिकाओं की एक साथ सुनवाई आज दिनांक 18/02/25 को मुख्य न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत तथा न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा की गई। 

हाई कोर्ट में याचिका के कारण EWS उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र पेंडिंग है

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। न्यायालय को अवगत कराया गया कि पूर्व से आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिनमें SC तथा ST वर्ग को मध्य प्रदेश तथा यूनियन की भर्तियों में 5 साल तथा OBC को 3 साल का रिलेक्सेशन दिया गया है। इसी तरह EWS को भी छूट दी जाए तथा न्यायालय द्वारा अपने कई अंतरिम आदेशों के माध्यम से PSC सहित कई भर्तियों में जिनमें शिक्षक भर्ती प्रमुख है, को आयु सीमा में छूट देने के अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं, लेकिन याचिकाओं के अंतिम निराकरण नहीं होने के कारण उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। 

EWS को आयु सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं, सरकारी वकीलों की दलील

भारत सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव एवं संघ लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने न्यायालय को बताया कि संविधान तथा DOPT की गाइडलाइन में EWS को आयु सीमा में छूट दिए जाने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल जान्हवी पंडित ने न्यायालय को बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के कानून में EWS को अधिकतम 10% का आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है, आयु सीमा में अन्य आरक्षित वर्गों की भांति आयु सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान नहीं है। 

EWS आयु सीमा विवाद, हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई की तारीख सुनिश्चित

लंबी बहस के बाद खंडपीठ ने कहा कि उक्त प्रकरणों को अंतिम रूप से विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है, इसलिए सभी पक्षकारों को अपने तर्क/बहस लिखित रूप से दिनांक 25/02/25 के पूर्व दाखिल करें तथा याचिकाओं की अंतिम सुनवाई दिनांक 25/02/2025 को 2:30 बजे से की जाएगी। 

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