कर्मचारी, नियम विरुद्ध अनुपस्थिति रहे तो पेंशन मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए - Employees News

Bhopal Samachar
0
यदि कोई सरकारी कर्मचारी नियम के विरुद्ध अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन मिलेगी या नहीं। जया भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने जजमेंट दे दिया है। 

Jaya Bhattacharya vs State of West Bengal - Supreme Court

जया भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल सरकार की नियमित कर्मचारी थी। अपनी याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, उन्हें बिना किसी कारण के उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से और अपना कर्तव्य पालन करने से रोका गया। उन्हें उपस्थिति रजिस्टर पर अनुपस्थिति दर्ज किया गया। उन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। नियम के अनुसार सभी प्रकार की अपील की परंतु कोई विभागीय जांच नहीं हुई। बाद में उनकी अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश मानकर उनकी सेवा को नियमित कर दिया गया। 

सेवानिवृत होने पर जब उन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मांग की तो उन्हें पेंशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। करण में बताया गया कि उनकी नियम विरुद्ध और लंबी अनुपस्थिति के कारण वह सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पात्र नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं हाईकोर्ट ने भी शासन के निर्णय को उचित माना और जया भट्टाचार्य को पेंशन लाभों के लिए अपात्र घोषित किया। 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने अपने जजमेंट में कहा कि, यदि कर्मचारी की अनुपस्थिति को, असाधारण अवकाश मानकर स्वीकार कर लिया गया है। उसकी सेवा को नियमित कर दिया गया है तो फिर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति वाले दिन महिला कर्मचारी पश्चिम बंगाल शासन की नियमित कर्मचारी थी। इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों पर अन्य कर्मचारियों की तरह उसका पूरा अधिकार बनता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारी जया भट्टाचार्य को पेंशन एवं रिटायरमेंट बेनिफिट भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 

विनम्र अनुरोध कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!