Legal advice - बैंक चेक पर साइन करने से पहले चेक बाउंस के महत्वपूर्ण केस एवं निर्णय पढ़िए

Bhopal Samachar
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भारत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 चेक के अनादर से संबंधित है और बाउंस चेक धारक को देय राशि की वसूली के लिए कानूनी उपाय प्रदान करती है। भारत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138  से संबंधित कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय जानिए।

दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य - 2014 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत किसी भी अदालत में दायर की जा सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक द्वारा चेक का अनादर किया गया था, या जहां भुगतानकर्ता के पास अपना चेक है। 

कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम पेन्नार पीटरसन सिक्योरिटीज लिमिटेड - 2000

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उपहार के रूप में या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जारी किया गया चेक जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देनदारी का गठन नहीं करता है, उस पर प्रावधान लागू नहीं होंगे। 

मोदी सीमेंट्स लिमिटेड बनाम कुचिल कुमार नंदी - 1998

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एनआई अधिनियम की धारा 138 एक स्व-निहित कोड है और बाउंस चेक के तहत देय राशि की वसूली के लिए कोई अन्य उपाय एक साथ नहीं किया जा सकता है।

सदानंदन भद्रन बनाम माधवन सुनील कुमार - 2011 

केरल उच्च न्यायालय ने माना कि सुरक्षा जमा के रूप में दिए गए चेक पर एनआई अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जब तक कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देनदारी न हो।

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा पी लिमिटेड - 2002

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत नोटिस अनादरण के संबंध में बैंक से जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। चेक की, और इस अवधि से अधिक देरी से शिकायत अमान्य हो जाएगी। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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