GWALIOR AUTO MELA - आरटीओ टैक्स छूट का गजट नोटिफिकेशन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 में गैर-परिवहन यान (मोटरसाइकिल, मोटरकार, ओमनी बस) और हल्के वाहनों की बिक्री पर आजीवन मोटरयान कर की दर में 50% छूट का निर्णय लिया गया है। 

मध्य प्रदेश राजपत्र - ग्वालियर व्यापार मेला आरटीओ टैक्स छूट

मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि, यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी, जिनका स्थायी पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से कराया जाएगा। ग्वालियर से बाहर के ऑटोमोबाइल व्यापारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मेले में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन विक्रय कर सकेंगे। 

उल्लेखनीय है कि ग्वालियर व्यापार मेला में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मेला का आयोजन किया जाता है। ग्वालियर व्यापार मेला के ऑटोमोबाइल सेक्टर में हजारों करोड रुपए के मूल्य के वाहनों का कारोबार होता है। आसपास के कई जिलों के लोग अपने पसंदीदा मोटर वाहन खरीदने के लिए ग्वालियर व्यापार मेला का इंतजार करते हैं। जबरदस्त बिक्री होने के कारण ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इस मेले में नए मॉडल लॉन्च करती हैं।



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