अतिशेष शिक्षक पोस्टिंग में सीनियरिटी का अतिक्रमण अन्याय, आयुक्त को निराकरण के निर्देश - Bhopal Samachar karmchari

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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में अतिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में शिक्षक की सीनियरिटी पर अतिक्रमण करके, जूनियर को पदस्थ किए जाने के मामले में जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालक निर्देश दिया है कि वह मामले का निराकरण करें। तब तक याचिका दाखिल करने वाले शिक्षक के ट्रांसफर आर्डर स्थगित रहेंगे। 

बुरहानपुर के माध्यमिक शिक्षक अतुल उईके एवं प्रकाश पाटिल का मामला

श्री अतुल उईके एवं श्री प्रकाश पाटिल माध्यमिक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान, पद पर बुरहानपुर जिले में पदस्थ हैं। अतिशेष प्रक्रिया एवं काउंसलिंग के दौरान बुरहानपुर जिले में काउंसलिंग में शामिल हुए। परंतु जिन स्थानों को वे, चुनना/भरना चाहते थे, वह पोर्टल पर रिक्त दर्शित नहीं हो रहे थे। जैसा कि विदित है, की पहले राउंड की काउंसलिंग में कुछ माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान शामिल नहीं हुए थे। उनके लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग आयोजित की गई। उस काउंसलिंग के दौरान, बुरहानपुर स्थित या पास के विद्यालयों में रिक्त स्थान दर्शित होने लगे। 

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर ने निराकरण नहीं किया

श्री अतुल उईके एवं प्रकाश पाटिल से कनिष्ठ जूनियर कुछ शिक्षकों ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल होकर, पास के स्थानों का चयन कर लिया। श्री अतुल उईके एवं श्री प्रकाश पाटिल द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर को ऑनलाइन अभ्यावेदन देकर, पोस्टिंग संशोधन की मांग की गई थी। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर द्वारा, अतुल उईके एवं श्री प्रकाश पाटिल का अभ्यावेदन यंत्रवत तरीके से निरस्त कर दिया गया था। उनके द्वारा विधिक उपचार हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण की गई थी। 

याचिकाकर्ता शिक्षकों के वकील की दलील

श्री अतुल उईके एवं प्रकाश पाटिल की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को दलील देते हुए, बताया कि आयुक्त वरिष्ठ ऑफिस द्वारा लगातार निर्देश जारी कर, सीनियरिटी के अनुसार, काउंसलिंग आयोजन होना था। लेकिन मनमाने तरीके से पोर्टल पर रिक्त पदों का अपडेशन नहीं किया जाना एवं जूनियर्स को उनकी इच्छानुसार शाला चयन का अवसर दिया जाना, सरकारी आदेशों का अतिक्रमण एवं याचिका कर्ता के साथ भेदभाव है। 

CPI को हाई कोर्ट का निर्देश

सुनवाई के बाद, कोर्ट द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को आदेश जारी किया गया है कि वे प्रकरण की सुनवाई पुनः, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर के आदेश से प्रभावित हुए बिना करेंगे। दूसरे शब्दों में , कोर्ट द्वारा कहा गया कि नवीन निर्णय लेते समय, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल, संयुक्त संचालक के आदेश पर विचार नहीं करें।  जब तक आयुक्त द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, श्री अतुल उईके एवं प्रकाश पाटिल, स्थानांतरण के पूर्व की शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
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