78 BNS- महिला या लड़की की जासूसी करना कब अपराध होता है, जानिए

Bhopal Samachar
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किसी महिला का पीछा करना, इन्टरनेट के माध्यम से उसका ऑनलाइन पीछा करना, आदि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 78 के अंतर्गत अपराध होता है, लेकिन महिला का पीछा करने के उद्देश्य कोई आपराधिक सोच का होना अति-आवश्यक है। बेसिक पीछा करना अपराध नहीं होगा। 

महिला का पीछा करना, अपराध के अपवाद

1. ऐसा कार्य जो किसी अपराध निवारण या पता लगाने के प्रयोजन से किया गया है अपराध नहीं होगा। 
2. किसी विधि के अधीन किसी शर्त या अपेक्षा अनुसार किया गया पीछा या जासूसी अपराध नहीं होगी। 
3. किसी विशिष्ट परिस्थितियों में न्यायोचित आचरण के लिए की गई जासूसी या पीछा करना अपराध नहीं होगा। 
जासूसी करना कब अपराध होगा जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 78(iii) की परिभाषा

किसी स्त्री को ऐसी किसी तरह देखना या उसकी जासूसी करना, जिससे उसके मन मे गंभीर भय, डर, हिंसा जैसी भावना उत्पन्न हो, तब ऐसे व्यक्ति पर BNS की धारा 78(iii) के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। 

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 78(iIi) Punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में डायरेक्ट पुलिस एफआईआर लिख सकती है एवं ज़मानत भी पुलिस थाने से दे दी जाती हैं। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा  की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

2. अगर कोई व्यक्ति इसी अपराध को दूसरी बार करता है तो यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होगा, सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा होगी। इस अपराध के लिए अधिकतम पांच वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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