78-2 BNS - महिला को इंस्टाग्राम आदि पर बार-बार ओपन करना कब अपराध होता है, जानिए

Bhopal Samachar
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वर्तमान समय में बहुत से व्यक्ति महिलाओं की सोशल आईडी से छेड़छाड़ करते है। उनकी Facebook ID, whatsaap ID, या अन्य आईडी को हैक कर लेते है। जिससे उनकी प्राइवेट बातें या फोटो को क्षति होने की संभावना होती है। तब ऐसे हैकर्स के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता में क्या कार्यवाही और क्या दण्ड का प्रावधान होगा जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 78 (ii) की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी महिला के whatsaap, Facebook, ईमेल, instragram आदि आईडी की निगरानी करेगा, उन पर नजर रखेगा या उनकी मानीटरिंग करेगा तब वह व्यक्ति BNS की धारा 78(ii) के अंतर्गत दोषी होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारत में किसी भी व्यक्ति का और खास तौर पर किसी भी लड़की या महिला का, ऑनलाइन या ऑफलाइन पीछा करना अपराध है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 78(ii) Punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में डायरेक्ट पुलिस एफआईआर लिख सकती है एवं ज़मानत भी पुलिस थाने से दे दी जाती है। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

2. अगर कोई व्यक्ति इसी अपराध को दूसरी बार करता है तो यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होगा। पुलिस थाने से जमा नहीं मिल पाएगी। सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा होगी। इस अपराध के लिए अधिकतम पांच वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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