कलेक्टर बुरहानपुर पर 50000 का जुर्माना, व्यक्तिगत वसूली की अनुमति - BHAVYA MITTAL IAS

Bhopal Samachar
भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी एवं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की कलेक्टर भव्या मित्तल पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 50000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश शासन को यह अनुमति विधि है कि वह जुर्माना की राशि की वसूली भव्या मित्तल से व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है। यह आदेश दिनांक 22 जनवरी 2025 को विद्वान न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल द्वारा दिया गया। 

अंतराम अवासे जिला बदर मामला

उच्च न्यायालय के समक्ष, बुरहानपुर के जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता अंतराम अवासे को जिला बदर किए जाने के मामले की सुनवाई हो रही थी। अंतराम के खिलाफ 11 वन अपराध दर्ज थे। अंतराम के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि, अंतराम एक सामाजिक कार्यकर्ता है और वनों की अवैध कटाई के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने संबंध में कई बार शिकायत की है और धरना प्रदर्शन भी किया है। उनकी शिकायतों पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई परंतु पॉलीटिकल प्रेशर के चलते अंतराम के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए। इन्हीं मामलों को आधार बनाते हुए बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने अंतराम को जिला बदर कर दिया। अंतराम ने निर्धारित विधि के अनुसार इंदौर कमिश्नर के समक्ष, बुरहानपुर कलेक्टर के जिला बदर आदेश को चुनौती दी परंतु कमिश्नर ने भी राहत नहीं दी इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 

कलेक्टर कमिश्नर पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर राजनीतिक दबाव में आकर ऐसी कार्रवाई की गई है, तो यह न्याय उचित नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील काजी फखरुद्दीन ने कोर्ट को बताया कि, अंतराम अवासे ने 2023 को बुरहानपुर जिले में हो रही अवैध वन कटाई के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद 2024 में कलेक्टर ने उनके खिलाफ जिलाबदर का आदेश जारी कर दिया। याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और इंदौर कमिश्नर ने बिना उचित विवेक के आदेश पारित किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतराम अवासे से सुनवाई के दौरान भी लोक शांति और सुरक्षा को कोई खतरा साबित नहीं हुआ।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!