57 BNS - भीड़ को अपराध करने के लिए उकसाना, परिभाषा और सजा

Bhopal Samachar
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YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram आदि सोशल मीडिया पर, अथवा प्रत्यक्ष रूप से जन्म समूह को संबोधित करते हुए, किसी भी माध्यम से कोई भी ऐसी गतिविधि कर देना जिसके कारण 10 से अधिक लोग किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित हो जाएं, तब इसे भीड़ को अपराध के लिए उकसाना कहा जाता है। नये कानून भारतीय न्याय संहिता में इस अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 57 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी जनता या दस से अधिक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरित करेगा वह व्यक्ति BNS की धारा 57 के अंतर्गत दोषी होगा। उदाहरण के लिए:- क, एक पोस्टर को सार्वजनिक स्थान पर चिपका देता है और उसे पढ़ने के बाद लोग कोई विधि विरुद्ध जमाव करने के लिए तैयार हो जाते है तब क, इस अपराध का दोषी होगा चाहे वह अपराध में शामिल भी नहीं हुआ हो। 

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023, SECTION 57 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय/असंज्ञेय, जमानतीय/अजमानतीय दोनों प्रकार के अपराध हो सकते हैं अर्थात्‌ पुलिस अपराध के अनुसार एफआईआर दर्ज कर सकती है एवं NCR भी दर्ज कर सजती है। इस अपराध का विचारण उस न्यायालय में होगा जहां पर दुष्प्रेरित अपराध का विचारण चल रहा हैं एवं इस अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, यह समझोता योग्य नहीं है अर्थात इस अपराध में राजीनामा नहीं होता है।

एस• सुब्रमणिया अय्यर बनाम सम्राट मामले मे रेल्वे की हड़ताल के दोरान रेल कर्मचारियों को रेल की पटरियों पर लेट जाने के लिए उकसाना IPC की धारा 117 (वर्तमान मे BNS की धारा 57 होगी) के अंतर्गत अपराध माना गया था। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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