MPT PALASH RESIDENCY, BHOPAL ग्राहक के साथ वादाखिलाफी का दोषी, हर्जाना लगाया गया

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MPT - Madhya Pradesh Tourism Development Corporation द्वारा संचालित MPT PALASH RESIDENCY, BHOPAL को जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा ग्राहक के साथ वादाखिलाफी का दोषी घोषित किया गया है। ग्राहक ने होटल में 200 लोगों के लिए डिनर पार्टी की एडवांस बुकिंग की थी। पार्टी के ठीक 1 दिन पहले होटल वालों ने रेट चेंज कर दिया। मीनू के हिसाब से खाना भी नहीं दिया। 

HOTEL PALASH BHOPAL ने एडवांस बुकिंग के बावजूद अचानक रेट बढ़ा दिए

परिवादी अशोक तिवारी ने अपनी शादी की 25वीं एनिवर्सरी (9 मार्च 2020) के मौके पर होटल पलाश में अपने परिजन समेत 200 परिचितों को डिनर पर बुलाया था। इसके लिए 4 मार्च को ही उन्होंने 550 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से बुकिंग की लेकिन एक दिन पहले शाम को होटल से फोन आया कि उन्हें 550 रुपए की बजाय 621 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से चुकाना होंगे। तब तक सभी मेहमानों को कार्ड बांटे जा चुके थे। कार्ड में कार्यक्रम स्थल भी होटल पलाश दर्ज था। इस कारण वे बुकिंग को कैंसिल नहीं कर सकते थे।

14700 + जीएसटी का नुकसान हुआ

पहले उन्हें 550 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से होटल को कुल 1 लाख 15 हजार 500 रुपए पेमेंट करना था, लेकिन प्लेट का रेट बढ़ने के बाद उनको 1 लाख 30 हजार 200 रुपए का पेमेंट करना पड़ा। यानी उनको 14 हजार 700 रुपए का ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। उन्हें 71 रुपए प्रति प्लेट प्लस जीएसटी का बोझ भी उठाना पड़ा। इससे आहत उपभोक्ता ने सेवा में कमी को लेकर फोरम में गुहार लगाई।

मेहमानों के लिए कॉफी और प्लेन रोटी नहीं रखी
परिवादी के वकील श्याम सुंदर सिंह ने बताया कि होटल ने उनसे 14,700 रुपए ज्यादा चार्ज किए। मेन्यू में दिखाए गए सभी आइटम नहीं परोसे गए। मेहमानों के लिए कॉफी एवं खाने में प्लेन रोटी भी नहीं रखी गई थी। जिला उपभोक्ता फोरम की बैंच-2 की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज और अरुण प्रताप सिंह ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।

HOTEL PALASH BHOPAL ग्राहक से वादाखिलाफी का दोषी

फोरम का कहना है कि परिवादी द्वारा पेश बुकिंग रिसिप्ट में 192 लोगों का 621 रुपए के हिसाब से चार्ज लिया गया है। वहीं, 8 लोगों का 595 रुपए के हिसाब से लिया गया है। जबकि पहले बुकिंग 550 रुपए के हिसाब की गई थी। इसके चलते परिवादी से 14 हजार 700 रुपए ज्यादा चार्ज किए गए हैं। फोरम ने होटल पलाश को आदेश दिए हैं कि परिवादी को 14 हजार 700 रु. वापस लौटाएं। होटल पर 10 हजार रुपए मानसिक कष्ट और 5 हजार रुपए का वाद-व्यय के रूप में जुर्माना भी लगाया है।

एडवांस बुकिंग एग्रीमेंट के बाद रेट चेंज नहीं कर सकते

अधिवक्ता श्याम सुंदर सिंह का कहना है कि उपभोक्ता के अधिकार के तहत इतने शॉर्ट पीरियड के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का अनुबंध होने के बाद उससे ज्यादा मूल्य नहीं वसूला जा सकता है। इसमें एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) वाला नियम लागू होता है। उनका कहना है कि मैरिज एनिवर्सरी के कार्यक्रम और बुकिंग के बीच सिर्फ 5 दिन का गैप था। ऐसे में बुकिंग करते समय ही होटल प्रबंधन को सही रेट तय कर लेना चाहिए था। एक दिन पहले रेट बढ़ाए जाने से उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। गौरतलब है कि होटल पलाश मप्र पर्यटन विभाग का होटल आता है। 

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