MP हाई कोर्ट ने महिला शिक्षक के रिलीविंग आर्डर पर रोक लगाई, ट्रांसफर की वैलिडिटी का मामला

श्रीमति गीता सूतार, उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में सी एम राइज बॉयज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इटारसी जिला नर्मदापुरम में पदस्थ थी। श्रीमती सुटार का प्रशासनिक आधार पर, ट्रांसफर दिनांक 21/12/23, को सीएम राइज ब्वॉयज हायर सेकेण्डरी स्कूल, इटारसी जिला नर्मदापुरम से हाई स्कूल, कामती जिला नर्मदापुरम किया गया था। ट्रांसफ़र किए जाने के आठ माह तक, ट्रांसफर आदेश की तमील नही की गई थी। अचानक,  दिनांक 10/08/24 को, प्रिंसिपल सीएम राइज ब्वॉयज इटारसी द्वारा, श्रीमति गीता शुतार को कामती के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। 

कर्मचारी के ट्रांसफर आर्डर की वैलिडिटी

ट्रांसफर आदेश दिनांक 21/01/23 एवम कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 10/08/24 को उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष, श्रीमती गीता शूतार द्वारा चुनौती दी गई थी। उच्च श्रेणी शिक्षक की ओर से, कोर्ट में पैरोकार अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि, आठ माह पुराना ट्रांसफर प्रशासनिक जरूरत के आधार पर किया गया था। आठ माह तक प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया गया ट्रांसफर कर्मचारी के संज्ञान नही था, उस दौरान प्रशासनिक ट्रांसफर आदेश दिनांक 21/12/23 का पालन नही हुआ था। अतः ट्रांसडर आर्डर अपनी वैधता खो चुका है। 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा स्थानांतरण आदेश स्थगित

अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी के तर्कों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय, जबलपुर की सिंगल बेंच ने,  ट्रान्सफर आदेश दिनांक 21/12/23 एवम रिलीविंग आदेश दिनांक 10/08/24 को स्टे कर दिया हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदा पुरम, प्रिंसिपल सीएम राइज ब्वॉयज इटारसी को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, नर्मदापुरम को आदेशित किया है कि श्रीमती गीता, सीएम राइज बॉयज, इटारसी में कार्य करेगी एवम पदस्थ रहेंगी। 

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