BNSS 47-2 - पुलिस कब थाने से ही आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है, जानिए

Bhopal Samachar
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पुलिस थाने से ही आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है, जब अपराध जमानतीय होता है। यानी ऐसे अपराध जिनमें जमानत का प्रावधान होता है। इसके अलावा, यदि आरोपी को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी यह महसूस करता है कि आरोपी को जमानत पर छोड़ा जा सकता है, तो वह थाने से ही जमानत पर छोड़ सकता है।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, अपराध दो प्रकार के होते हैं:

- संज्ञेय अपराध: ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है।
- असंज्ञेय अपराध: ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है।
इसके अलावा, अपराध दो प्रकार के होते हैं:
- जमानतीय अपराध: ऐसे अपराध जिनमें जमानत का प्रावधान होता है। और पुलिस थाने से ही पुलिस अधिकारी जमानत पर आरोपी को छोड़ देते हैं।
- अजमानतीय अपराध: ऐसे अपराध जिनमें जमानत का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन न्यायालय को लगता है कि अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य एवं तथ्य साबित नहीं हो पा रहे हैं तब न्यायालय अजमानतीय अपराध में भी आरोपी को जमानत दे सकता है। 
पुलिस थाने से आरोपी को किस कानून के अंतर्गत तुरंत जमानत मिलती है जानिए।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47 की उपधारा 02 की परिभाषा

जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभुओं का इंतजाम करे।

सरल भाषा में :- 
यदि पुलिस अधिकारी कोई व्यक्ति गिरफ्तार करता है, जिसने छोटा अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बताएगा कि वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। वह व्यक्ति अपने जमानतदारों का इंतजाम कर सकता है।

उदाहरण के लिए :-
पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को छोटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार करता है। पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बताता है कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है, वह व्यक्ति अपने जमानतदारों का इंतजाम कर सकता है और जमानत पर छोड़ दिया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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