BNS 228 - फेक एविडेंस क्रिएट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

बहुत से व्यक्ति कोर्ट में झूठे सबूतों को पेश करते हैं। यह सबूत उन्होंने खुद बनाए होते हैं। यानी घटनास्थल पर ऐसा कोई सबूत नहीं होता बल्कि अपराधी को बचाने के लिए इस प्रकार के सबूत क्रिएट किए जाते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में फेक एविडेंस क्रिएट करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 228 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई स्थिति पैदा करता है या गलत बयान वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस इरादे से बनाता है कि उस स्थिति या झूठे बयान को कानूनी कार्यवाही में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराधी होगा।
स्पष्टीकरण:
1. "मिथ्या साक्ष्य" का अर्थ है झूठा या असत्य साक्ष्य।
2. "गढ़ना" का अर्थ है बनाना या तैयार करना।
3. "कानूनी कार्यवाही" का अर्थ है अदालती कार्यवाही या पुलिस अनुसंधान।

अपराध होता है जब
1. जानबूझकर झूठा साक्ष्य बनाया जाता है।
2. झूठा साक्ष्य कानूनी कार्यवाही में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है।
3. झूठा साक्ष्य किसी व्यक्ति को अपराधी साबित करने के लिए बनाया जाता है।

अपराध नहीं होता है जब
1. अनजाने में झूठा साक्ष्य बनाया जाता है।
2. झूठा साक्ष्य कानूनी कार्यवाही में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया जाता है।
3. झूठा साक्ष्य किसी व्यक्ति के बचाव में बनाया जाता है, लेकिन अपराध छिपाने के लिए नहीं।

उदाहरण:
1. कोई व्यक्ति झूठा शपथ पत्र बनाता है ताकि वह अदालत में अपने पक्ष में सबूत प्रस्तुत कर सके।
2. कोई व्यक्ति झूठा दस्तावेज बनाता है ताकि वह पुलिस को अपराध के लिए दोषी ठहरा सके।
3. कोई व्यक्ति झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है ताकि वह अदालत में अपने पक्ष में सबूत प्रस्तुत कर सके।
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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