BHOPAL SAMACHAR - 6000 से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड्स से 165 करोड़ वसूली का आदेश जारी

मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग द्वारा वनरक्षक के पद पर कार्यरत 6592 शासकीय कर्मचारियों के वेतन में से 165 करोड रुपए के वसूली के आदेश जारी कर दिए गए। कहा गया है कि, 2014 से पहले भर्ती होने वाले सभी फॉरेस्ट गार्ड्स की वेतन निर्धारण में कोषालय से गलती हो गई थी, इस गलती का भुगतान कर्मचारियों को करना पड़ेगा। उनको जो अतिरिक्त वेतन दे दिया है उसकी वसूली तो की जाएगी लेकिन उसके साथ 12% ब्याज भी वसूला जाएगा।

5200 की जगह 5680 रुपए पेबैंड दे दिया गया

वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये स्थिति वनरक्षकों के मूल वेतन (पे बैंड) के गलत गणना होने के कारण बनी है। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्डों की सीधी भर्ती सितंबर 2014 से शुरू हुई है। इससे पहले गार्डों की भर्ती अस्थाई कर्मियों के प्रशिक्षण पूरा होने पर पदोन्नति के जरिए होती थी। पुरानी भर्ती नियम के मुताबिक पे बैंड 5200 देना था, लेकिन उन्हें 5680 रुपए पेबैंड दे दिया गया। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद वन विभाग ने सितंबर महीने से वेतन बैंड में सुधार के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वन विभाग वसूली की तैयारी में जुटा है।

2006 में सैलरी बैंड और ग्रेड पे बदल गया था

वन विभाग के अफसरों के मुताबिक साल 2006 से पहले वनरक्षकों की भर्ती चतुर्थ श्रेणी में वेतन बैंड 2750, ग्रेड-पे 1800 पर होती थी। प्रमोशन पर 3050 वेतन बैंड और 1900 ग्रेड पे दिया जाता था। साल 2006 में प्रदेश में 6वां वेतनमान लागू किया गया। तब वनरक्षकों का वेतन बैंड 5680 और ग्रेड-पे 1900 कर दिया गया।

वहीं वित्त विभाग का तर्क है कि वन विभाग ने वनरक्षकों के वेतन की गणना गलत की है। उन्हें वनरक्षक भर्ती नियम के अनुसार 5200 का वेतन बैंड दिया जाना था। मप्र वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष रामयश मौर्य का कहना है कि यह गलती कोषालय की है। फॉरेस्ट गार्डों की इसमें कोई गलती नहीं हैं।

डेढ़ से 5 लाख तक की वसूली

इस आदेश के बाद वर्ष 2006 से 5680 वेतन बैंड ले रहे वनरक्षकों को 5 लाख रुपए सरकारी खजाने में लौटाने होंगे, जबकि साल 2013 से लाभ लेने वालों को 1.5 लाख रुपए देने होंगे। हर कर्मचारी ने हर महीने वेतन बैंड में 480 रुपए ज्यादा लिए हैं। इस राशि पर 12 फीसदी की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा। वनरक्षक जिला कैडर का पद होने से यह कार्यवारी वन मंडल कार्यालयों के रिकार्ड के आधार पर की जाएगी। 

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