छिंदवाड़ा DEO ने शिक्षक को 1 साल बाद रिलीव किया, पढ़िए फिर हाई कोर्ट ने क्या किया - MP NEWS

Bhopal Samachar
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श्री मनोज साबले, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, गोंदिवाधोना, जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। श्री सबले का ट्रांसफर पिछले वर्ष दिनांक 10/08/23 को प्रशासनिक आधार, प्राइमरी स्कूल, हरदोली, कर दिया गया था। दिव्यांगता के आधार पर, उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर कर, ट्रांसफर करने राहत मांगी गई थी। 

जिला शिक्षा अधिकारी ने अभ्यावेदन को 1 साल तक पेंडिंग रखा

सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट जबलपुर ने, दिनांक 19/09/23 को, डीईओ छिंदवाड़ा को निर्देशित कर,  प्राथमिक शिक्षक के अभ्यावेदन का निराकरण, विकलांगता के आधार पर, करने का आदेश जारी किया गया था। निराकरण की अवधि में, ट्रांसफर को स्टे कर दिया गया था। श्री सबले द्वारा, हाई कोर्ट के आदेश के पालन में डीईओ छिंदवाड़ा को, अभयावेदन प्रस्तुत किया गया था। डीईओ छिंदवाड़ा द्वारा, एक वर्ष तक कोई निराकरण नही किया गया था। लगभग एक साल बाद, डीईओ छिंदवाड़ा ने दिनांक 26/07/23 को श्री सबले का अभ्यावेदन, विकलांगता का बिंदु विचार में लिए बिना ही निरस्त कर, स्थानांतरित स्कूल के लिए, रिलीव कर दिया गया था। 

श्री सबले द्वारा, कार्यमुक्ति आदेश को, उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी। उनकी ओर से पैरवी करते हुए, अधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर ने, कोर्ट में समक्ष तर्क देते हुए कहा कि ट्रांसफर आदेश की वैधता समाप्त हो चुकी है। चूंकि, ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर किया गया था, अतः अब कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं रह गई है। इसके अतिरिक्त, विकलांगता का बिंदु, बिना विचार में लिए हुए ही, डीईओ छिंदवाड़ा द्वारा आवेदन निरस्त किया गया है। 

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के तर्को से सहमत होकर, श्री सबले को रिलीव करने वाला आदेश, दिनांक 26/07/24, उच्च न्यायालय जबलपुर की एकल पीठ द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः, श्री सबले, प्राइमरी स्कूल, गोंडी बधोना जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ रहेंगे। 

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