BNS 281 - सड़क पर तेज गति से वाहन चलाना, कितना गंभीर अपराध है, जानिए

Bhopal Samachar
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एक व्यक्ति तेज गति से गाड़ी चलाते हुए स्कूल के पास से गुजरता है, जहाँ बच्चे सड़क पार कर रहे हैं या एक व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी चलाता है और सार्वजनिक सड़क पर उतावलेपन से वाहन चलाता है, जिससे दूसरे वाहनों या पैदल यात्रियों को खतरा होता है या एक व्यक्ति तेज गति से गाड़ी चलाते हुए एक पैदल यात्री को सामान्य टक्कर मार देता है, जिससे पैदल यात्री कम गंभीर चोट आ जाती है तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 281 की परिभाषा

"यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चलाते समय लापरवाही या उतावलेपन से व्यवहार करता है,  जिससे किसी मनुष्य को चोट लगने या संपत्ति को नुकसान होने की संभावना मात्र होती है, तब वह व्यक्ति BNS की धारा 281 के अंतर्गत दोषी होगा।"

इस अपराध से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट

स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के. बालू (2019) - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 279 [अब BNS की धारा 281] के तहत दंडनीय कार्यों में लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना शामिल है, जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा होता है।
राज्य बनाम हरपाल सिंह (2018) - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 279[अब BNS की धारा 281] के तहत दंडनीय कार्यों में लापरवाही से वाहन चलाना शामिल है, जिससे दूसरों को चोट या संपत्ति को नुकसान होने की संभावना होती है।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA 2023, SECTION 281 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह अपराध, समझौता योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है। सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक का या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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