MP स्कूल शिक्षक भर्ती - हाई कोर्ट ने 45-50% वाले नव नियुक्त शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा

Bhopal Samachar
0
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करके ऐसे सभी नवनियुक्त शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा गया है, जिन्होंने पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री में 45 से 50% अंक प्राप्त किए हैं। दरअसल मामला, डिवीजन का है। कुछ यूनिवर्सिटी में 45% प्राप्तांक पर सेकंड डिवीजन घोषित किया जाता है जबकि कुछ यूनिवर्सिटी 50% से अधिक प्राप्तांक पर सेकंड डिवीजन घोषित करती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऐसे उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया जिनकी मार्कशीट पर थर्ड डिवीजन लिखा था जबकि उनके प्राप्तांक, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के सेकंड डिवीजन वाले उम्मीदवार से ज्यादा थे। 

DPI BHOPAL ने प्राप्तांक नहीं डिवीजन के आधार पर शिक्षकों का चयन किया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के कई अभ्यर्थीयों द्वारा याचिका दायर करके  शिक्षक भर्ती नियम 2018 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश शासन के उक्त नियम NCTE के नियमों से असंगत बताया गया है। याचिका में प्रमाण स्वरूप ऐसे कई नियुक्तियां के आदेश संलग्न किए गए हैं, जिनमें स्नाकोत्तर कोर्स में 45.3%, 46.1% अंक प्राप्तांक करने वालो को नियुक्तियां दे दी गई है, क्योंकि उनकी अंक सूचियों में द्वितीय श्रेणी अंकित है, जबकि याचिकाकर्ताओ के अंक 47% से अधिक है लेकिन अंकसूची में तृतीय श्रेणी लिखें होने के कारण उनको डीपीआई ने नियुक्तियां देने से इंकार कर दिया। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है परंतु मध्य प्रदेश शासन में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डिवीजन के आधार पर चयन किया गया। 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोनों विभागों से शिक्षक भर्ती का रिकॉर्ड मांगा

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की इस पॉलिसी से पीड़ित होकर, परीक्षा पास उम्मीदवार अवनीश त्रिपाठी, प्रदीप अहिरवार, हुसैन मोहम्मद,हेमंत चौधरी ने याचिका क्रमांक WP/12985/2021, WP/684/2023, WP/3198/2023 तथा WP /1177/2024 दायर की गई। उक्त समस्त याचिकाओं की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति तथा न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ द्वारा की गई। याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग एवं ट्राईबल डिपार्मेंट को निर्देश जारी किए हैं कि हाई स्कूल शिक्षक की भर्ती का समस्त रिकार्ड हाई कोर्ट में दाखिल करके बताएं कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो 50% से 45% अंक प्राप्त करने वालों को नियुक्तियां दी गई है। 

याचिकाकर्ताओ की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, द्वारा की गई प्रकरणों की आगामी सुनवाई 20/8/24 को होंगी। विनम्र निवेदन🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। रोजगार एवं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category 2 में CAREER पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!