SBI ने बिना वजह ₹118 रुपए काट लिए थे, अब ₹15118 चुकाने होंगे - BHOPAL NEWS

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को ऐसा सबक सिखाया है कि, लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बैंक ने उनके खाते से बिना किसी कारण के 118 रुपए काट लिए थे। खाताधारक ने 5 साल केस लड़ा और अंत में बैंक को दोषी घोषित किया गया। अब भारतीय स्टेट बैंक को 118 रुपए के बदले 15118 रुपए चुकाने होंगे। 

LOAN अकाउंट बंद फिर भी EMI की वसूली कर रहा था

यह समाचार जिला उपभोक्ता फॉर्म भोपाल से प्राप्त हुआ है। परिवादी मनोज कुमार शर्मा ने STAT BANK OF INDIA से कार खरीदने के लिए 3 लाख रुपए का CAR LOAN लिया था। जिसके लिए BANK द्वारा हर महीने 6419 रुपए EMI तय की गई थी। परिवादी ने हर महीने समय पर अपनी किस्त जमा की। इसके बाद 24 अप्रैल 2019 को परिवादी ने LOAN का बचा हुआ पैसा 64852 रुपए एक साथ जमा करके लोन खाते को बंद करवा दिया। जिसके बाद बैंक द्वारा उनका खाता बंद होने की NOC भी जारी की गई लेकिन, 20 मई 2019 को परिवादी के खाते से EMI जमा करने के लिए कम पैसा होना बताते हुए बैंक ने 118 रुपए काट लिए। 

SBI की दलील पढ़िए

जिसकी शिकायत परिवादी ने बैंक में की, लेकिन बैंक द्वारा यह राशि नहीं लौटाई गई। इसके बाद परिवादी ने 19 अगस्त 2019 को उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज करवा दिया। इस मामले में स्टेट बैंक का कहना है कि परिवादी का उनके बैंक में सिर्फ लोन अकाउंट था। इसलिए किस्त का पैसा नहीं होने पर 118 रुपए काटे जाने के लिए स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं है।

जब अकाउंट ही बंद हो गया तो फिर वसूली क्यों की

फोरम की बेंच 2 अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज और अरुण प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया है। फोरम का कहना है कि परिवादी द्वारा लोन अकाउंट बंद करवाने के बाद भी स्टेट बैंक द्वारा परिवादी के खाते से 118 रुपए काटे गए हैं। मामले में बैंक द्वारा परिवादी की सेवा में कमी पाई गई है। जिसके लिए बैंक द्वारा परिवादी को 118 रुपए वापस होंगे। साथ ही मानसिक कष्ट और अन्य खचों के लिए 15 हजार रुपए हर्जाना भी देना होगा। 

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