Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सिंगल बेंच के आर्डर को चैलेंज किया गया। इसके आधार पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। मामला मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक परीक्षा का है। उम्मीदवारों ने इसके कुछ प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। हाईकोर्ट ने एक उत्तर को डिलीट करने के निर्देश दिए थे और दूसरे को गलत बताया था।
MPPSC 2023 - मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था
सप्ताह भर पहले जबलपुर उच्च न्यायालय ने 229 पदों के लिए हुई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछे गए दो प्रश्नों से जुड़े आयोग के जवाब को सही नहीं पाया, जिसमें एक प्रश्न (प्रेस की स्वतंत्रता) को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने के निर्देश दिए। साथ ही एक अन्य प्रश्न (कबड्डी संघ का मुख्यालय) का पीएससी द्वारा दिए गए उत्तर 'दिल्ली' को गलत माना। न्यायालय ने इसके उत्तर 'जयपुर' को सही करार दिया। हाईकोर्ट ने दोनों प्रश्न के बदले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जाने का आदेश दिया था।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा 23 तारीख को हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई थी। शुक्रवार 24 तारीख को मेंशन लिया गया और चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिस विशाल मिश्र की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आर्डर को स्थापित कर दिया। इसके साथ ही यह मामला अब लंबे समय के लिए विवादित जान पड़ने लगा है।
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