मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के तबादले शुरू होने वाले हैं। सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर मुख्यमंत्री का प्रबंध हटाने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रालय वल्लभ भवन में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की तैयारी शुरू हो गई हैं।
बिना ट्रांसफर पॉलिसी के तबादले कैसे होंगे
मध्य प्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति अभी जारी नहीं हुई है। मानसून सत्र के बाद जारी होने की संभावना है ऐसी स्थिति में मानसून सत्र के पहले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले किस प्रकार से होंगे, कोई सामान्य प्रक्रिया, बीच का रास्ता निकालने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति के बाद ही किसी कर्मचारी का तबादला हो सकता है।
चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया था
मध्य प्रदेश में मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तबादलों पर प्रतिबंध लग गया था। चुनाव कार्य में संलग्न 65 हजार बूथ लेवल आफिसर, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक समेत कई संवर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादला सरकार बिना चुनाव आयोग की अनुमति नहीं कर सकती थी। इस अवधि में केवल उन्हीं अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले हुए जो प्रशासकीय दृष्टि से बहुत आवश्यक थे।
चार जून को मतगणना के बाद आचार संहिता हट जाएगी। इसके बाद विभाग सीधे मुख्यमंत्री समन्वय प्रस्ताव भेजकर आवश्यकतानुसार तबादले कर सकेंगे। हालांकि, ये अभी सीमित मात्रा में होंगे क्योंकि सामान्य तौर पर तबादला पर प्रतिबंध तब तक है, जब तक की सरकार तबादलों के लिए नीति घोषित नहीं कर देती है। सूत्रों का कहना है कि जुलाई में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के बाद तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। वैसे भी मानसून के दौरान मैदानी गतिविधियां बंद रहती हैं। इस अवधि में प्रशासनिक जमावट की जाएगी। नीति में गंभीर बीमारी, प्रशासनिक, स्वेच्छा सहित अन्य आधार स्थानांतरण को प्राथमिकता मिलेगी। उधर, सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण समेत अन्य विभागों ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं।
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