किसी अधिकारी के समक्ष झूठी शपथ या कथन पर क्या दंड प्रावधान है, जानिए - Legal Advice

भारत का संविधान जो भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार देता है वही संविधान भारत के नागरिक का यह कर्तव्य स्थापित करता है कि वह किसी भी सरकारी अधिकारी एवं न्यायालय के समक्ष सदैव सत्य कथन, सही बयान दर्ज करवाएंगे। कोई व्यक्ति झूठी शपथ लेता है अथवा झूठी प्रतिज्ञा करता है तो ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के लिए कानून में प्रावधान किए गए हैं। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 216 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 181 की परिभाषा 

जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक या अधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है और वह व्यक्ति लोक सेवक के समक्ष झूठी शपथ, प्रतिज्ञा, या मिथ्या कथन करता है तब वह व्यक्ति BNS की धारा 216 एवं IPC की धारा 181 के अंतर्गत दोषी होगा। सरकारी नौकरी अथवा प्रमोशन आदि में मिथ्या शपथ पत्र अथवा प्रतिज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी अथवा कर्मचारी इस धारा के तहत सबसे ज्यादा दंडित किए जाते हैं।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 216 or Indian Penal Code Section 181 Provision of punishment

"यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इस अपराध के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज करवा सकते हैं एवं इस अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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