फरार व्यक्ति की जानकारी पुलिस से छुपाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है पढ़िए - legal advice

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 (CrPc में 82) में न्यायालय फरार आरोपी को न्यायालय में हाजिर होने के लिए एक उद्दघोषणा जारी करेगा, अगर फरार आरोपी तीस दिन या उसे अधिक दिन तक न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 356 के अंतर्गत उसकी अनुपस्थिति में न्यायालय अपराध की जाँच, विचारण एवं निर्णय देने की शक्ति रखता है।

अगर फरार व्यक्ति के किसी नातेदार,मित्र, भाई-बहन या किसी भी व्यक्ति को उसके बारे मे जानकारी है तब न्यायालय अपेक्षा करेगा की इसकी जानकारी या सूचना तुरंत नजदीकी थाने या संबंधित मजिस्ट्रेट को तुरंत दे।अगर कोई भी अपेक्षित व्यक्ति इस प्रकार को सूचना, इत्तिला को छुपाता है या लोप करता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही हो सकती है जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 211 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 176 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति या किसी फरार आरोपी का रिश्तेदार, नातेदार या मित्र उद्दघोषित फरार व्यक्ति की सूचना, इत्तिला जानबूझकर नहीं देता है या जानते हुए छुपाता है वह व्यक्ति BNS की धारा 211 एवं IPC की धारा 176 के अंतर्गत दोषी होगा।
नोट:- पत्नी को इस अपराध के दंड से क्षमा कर दिया गया है। यदि वह अपने अपराधी पति को छुपाती है या फिर उसकी जानकारी नहीं देती है, तब भी उसे दंडित नहीं किया जाएगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 211 or Indian Penal Code Section 176 Provision of punishment

"यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डारेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी , इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज करवा सकते हैं।
"इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। अपेक्षित व्यक्ति द्वारा किसी फरार आरोपी की सूचना या इत्तिला न देना या छुपा लेने के लिए छ: माह की सादा कारावास या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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