Executive Magistrates - कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होते है जानिए - BNSS CrpC

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भारतीय संविधान में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। इसलिए कार्यपालिका अर्थात शासन प्रशासन द्वारा जो मजिस्ट्रेट, निवारक उपाय एवं शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किए जाते है उन्हें हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट [Executive Magistrates] कहते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 की परिभाषा 

 1. DM एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति:- राज्य सरकार प्रत्येक जिले मे उतने व्यक्तियों को जितने वह सही समझे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है एवं उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट (DM) नियुक्त करेगी।
2.  ADM (अपर जिला मजिस्ट्रेट) नियुक्ति:- राज्य सरकार किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। ऐसे मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट की वह सभी शक्तियां प्राप्त होगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। 
3.  DM (जिला मजिस्ट्रेट) का पद रिक्त होने पर:- अगर किसी जिला मजिस्ट्रेट का पद अचानक रिक्त हो जाता है तब राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त प्रभार दे सकती है एवं वह अधिकारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त होती है। 

4.  SDM (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की नियुक्ति:- राज्य सरकार जैसा अपेक्षित करे किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDM) नियुक्त कर सकती है। 
5.  राज्य सरकार किसी भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDM) की शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट (DM) को दे सकती है जब वह ठीक समझे।
6.  राज्य सरकार किसी भी पुलिस कमिश्नर को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति दे सकती है जो उन्हें प्राप्त है  जब वह ठीक समझे।

नोट:- नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में महासागर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पद का प्रावधान हटा दिया गया है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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