AMAZON INDIA दोषी घोषित - भोपाल उपभोक्ता आयोग का फैसला, दिखाया कुछ भेजा कुछ और

भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन अपनी दुकान अमेजॉन इंडिया को भोपाल उपभोक्ता आयोग द्वारा ग्राहक के साथ गड़बड़ी का दोषी घोषित किया गया है। अमेजॉन इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर लैपटॉप का जो मॉडल प्रदर्शित किया था, ऑर्डर करने पर वही मॉडल डिलीवरी नहीं किया। उपभोक्ता ने पूरे 6 साल तक संघर्ष किया परंतु गड़बड़ी करने वाली कंपनियों को सबक सिखाया। 

19 इंच का लैपटॉप आर्डर किया था 13 इंच का आया

जिला उपभोक्ता आयोग में जेके रोड निवासी अभय राजपूत ने 2019 में आनलाइन शापिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया प्रालि व अपारियो रिटेल प्रालि के खिलाफ याचिका लगाई थी। शिकायत की थी कि उपभोक्ता ने DELL कंपनी का 15 इंच का लैपटाप 19 जुलाई 2019 को आनलाइन आर्डर किया किया था, लेकिन उसे 13 इंच का लैपटाप दे दिया गया। उपभोक्ता ने शापिंग वेबसाइट में ईमेल के माध्यम से शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की गई।

दोनों कंपनियों ने कहा- हम नहीं है जिम्मेदार

शापिंग वेबसाइट कंपनी का कहना था कि वह विक्रेता नहीं है, सिर्फ वह माध्यम है। कंपनी ने यह भी कहा कि उपभोक्ता के पास अमेजन आईडी नहीं थी, इसलिए उसने अपने दोस्त की आइडी से आर्डर किया। उसे आर्डर किए गए माडल से भिन्न माडल भेजा गया। दूसरी कंपनी ने तर्क रखा कि वह उत्पाद का पुर्नविक्रेता है। उत्पाद का आर्डर ऑनलाइन शापिंग वेबसाइट से की गई है, इसलिए वह दोषी नहीं है। पहली कंपनी का कहना है कि वह केवल मध्यस्थ है। इस कारण वह दोषी नहीं है। आयोग ने सभी के तर्क को खारिज कर दिया और नया देेने का आदेश दिया। 

दूसरा लैपटॉप दो नहीं तो 7% ब्याज और क्षतिपूर्ति के 15000

भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष गिरीबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व सदस्य अरूण प्रताप सिंह की बेंच ने निर्णय सुनाया है। मामले में आयोग ने निर्णय सुनाया कि दो माह के अंदर उपभोक्ता द्वारा आर्डर किए गए उसी कंपनी का लैपटाप लौटाएं या उसकी कीमत 47,990 रुपये 7 प्रतिशत ब्याज के साथ देना होगा। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 15 हजार रुपये भी देने का आदेश दिया। 

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