MPPSC NEWS - व्याख्याता की भर्ती परीक्षा में शार्ट लिस्टिंग प्रक्रिया में परिवर्तन

Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थानों में व्याख्याता के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के तहत विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं। उपरोक्त विभिन्न विषयों के विज्ञापनों में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता में विज्ञापित है कि:- 
01. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
02. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धिति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि।
03. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहा गया हैं।

03/ विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के विज्ञापनों में चयन प्रकिया में लेख किया गया है किः- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। 

विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जॉच उपरांत पाया गया कि कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा में अंकसूचियों में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख नहीं होने से गुणानुक्रम के आधार पर मेरिट सूची तैयार तैयार किया जाना संभव नहीं हैं। उपरोक्त के संबंध में म.प्र.शासन, आयुष विभाग से प्राप्त पत्र कमांक / एफ 1-18/2019/1/59(945) भोपाल, दिनांक 05.04.2024 के निर्देशानुसार आवेदकों को सूचित किया जाता है कि व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर साक्षात्कार हेतु शार्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।


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