MP BOARD 10th-12th रिटोटलिंग एवं उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के नियम - NEWS TODAY

Madhya Pradesh Board of Secondary Education Bhopal द्वारा दसवीं हाई स्कूल एवं 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद Retotaling and photocopying of answer sheet rules जारी कर दिए हैं। पिछले साल का ही मामलों में हाईकोर्ट द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल पर जुर्माना ठोका गया था इसलिए इस बार कई नियम बदल दिए हैं। 

MP Board 10th-12th - Time period, process and fees for recalculation and obtaining photocopy of answer sheet

1- परीक्षा परिणाम घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रतियां प्राप्त करने के आवेदन केवल एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क / एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाईन स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 

2- छात्र/पालक को दूरभाष एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज कराना अनिवार्य होगा। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने वाले छात्रों को पुर्नगणना कराना अनिवार्य किया जाता है। उत्तरपुस्तिका छायाप्रतियों के आवेदित प्रकरणों में अंक योग की त्रुटि या अमूल्यांकित प्रश्न होने की स्थिति में प्रकरणों में उत्तरपुस्तिका छायाप्रति प्रेषित करने के पूर्व ही त्रुटि का सुधार किया जा सके। 

3- शुल्क निर्धारण :- पुर्नगणना हेतु ₹200 प्रति विषय। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति हेतु ₹50 प्रति विषय। 
4- एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन के 10 दिवस के भीतर जानकारी मिल जाएगी। यदि जानकारी में देरी होती है तो जिम्मेदार अधिकारी पर अर्थ दंड लगाया जाएगा। 
5- पुर्नगणना की समाप्ति के बाद अगले 15 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति संबंधित विद्यार्थी के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी। 

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