सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 के बाद पूरे भारत देश में नियुक्त हुए BEd वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अवैध घोषित कर दी गई है। यह आदेश मध्य प्रदेश में हुई नियुक्तियों पर भी लागू होता है। अब अप्रैल से लेकर 11 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में हुई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में फैसला होना बाकी है। हाई कोर्ट ने इसके लिए तारीख घोषित कर दी है।
DElEd वालों ने याचिाकाई लगाई है
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर मे सैकड़ो डीएलएड छात्रों की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने याचिकाएं दायर करके भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि भारत सरकार की संस्था NCTE द्वारा दिनांक 18/6/2018 तथा उक्त NCTE नॉर्म्स से सुसंगत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 30/8/2018 को प्रकाशित मध्य प्रदेश शिक्षा संवर्ग भर्ती नियम 2018 भारतीय संविधान के अनुछेद 21-A तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (RTE ACT 2009) के प्रावधानों से असंगत है तथा उक्त नियमों को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
मध्य प्रदेश में अप्रैल से दिसंबर 2023 तक विवादित भर्तियां हुई
उक्त याचिका क्रमांक 13768/2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच क्रमांक-दो ने प्रथम द्रष्ट्या विचारार्थ स्वीकार करते हुए भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव, डीपीआई कमिश्नर, ट्रायबल विभाग को नोटिस जारी करते हुए आगामी समस्त भर्तियों को उक्त याचिका के निर्णयाधीन कर दी गई थी लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की परवाह किए बिना सितंबर अप्रैल 2023 से प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां आरंभ कर दी गई उक्त भर्तियां दिसंबर 2023 तक चलती रही।
हाई कोर्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश की
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 11.8.2023 को फैसला आया और हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के कृत्य को आड़े हाथो लेते हुए जुर्माना लगाकर जबाब तलब किया, तब सरकार की ओर से दिसंबर मे जबाब दाखिल करके कहा गया कि समस्त भर्तिया मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुरूप की गई है तथा उक्त नियम हाईकोर्ट मे चेलेंज नही है। तब पुनः हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा की याचिका को ध्यान से पढ़िए जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के नियम, व्यापम के विज्ञापन तथा जारी नियुक्तिपत्रों तक को चुनौती दी गई है तथा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हाईकोर्ट फॉलो करने बाध्य है।
11 अगस्त 23 से पहले की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट निर्णय लेगा
तब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट मे उक्त फैसला दिनांक 11.8.2023 के भूतलक्षी तथा भविष्यलक्षी प्रभाव के संबंध में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। साथ में अन्य राज्यों की ओर से भी लभभग 31 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई हेतु भारत के प्रधान न्यायधीश ने विशेष बैंच का गठन करके जस्टिस अनुरुद्ध बोस तथा जस्टिस सुधांशु धूलिया के समक्ष प्रेषित किया गया। जस्टिस अनुरुद्ध बोस का दिनांक 10/4/2024 को रिटायरमेंट होने के कारण दिनांक 08.4.2024 को सुनवाई करके खुले न्यायालय मे ही आदेश पारित कर दिया गया कि उक्त आदेश दिनांक 11.8.2023 के बाद की समस्त नियुक्तियां असंवैधानिक तथा अवैधानिक है तथा उक्त दिनांक के पूर्व की नियुक्तियों के संबंध मे हाईकोर्ट निर्णय ले।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा याचिका क्रमांक 13768/22 में दिनांक 20/3/24 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा मे दिनांक 15/4/24 को सुनवाई नियत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के कारण आज दिनांक 10/4/24 को सभी प्रकरण जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस अमरनाथ केशवानी की बैंच मे सीरियल क्रमांक 58 पर रजिस्ट्री द्वारा सूचिबद्ध कर दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उक्त आदेश दिनांक 8.4.24 वेवसाइड पर अपलोड न होने के कारण दिनांक 15.4.2024 को सुनवाई नियत कर दी गई है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को तारीख नहीं दी
मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी एडिशनल एडवोकेट जनरल जनहवी पंडित ने उक्त प्रकरणों मे मई माह मे सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया कि उक्त समस्त प्रकरणों मे महाधिवक्ता स्वम बहस करेगे जो की लोक सभा इलैक्शन के चलते व्यस्त है लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा की जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। जिसके कारण सरकार की ओर से बार-बार तारीखों पर तारीखे ली जा रही थी। अब केस मे कुछ नही है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बाध्य है। समस्त याचिकाओं मे याचिकाकर्ताओ की ओर से पैरवी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर अधिवक्ता मीनक्षी अरोरा, रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, राम भजन लोधी, पुश्पेन्द्रशाह ने पैरवी की।
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