माँग में सिंदूर भरकर महिला को हासिल करना, कितना गंभीर अपराध है, पढ़िए - legal advice

Bhopal Samachar
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भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 493 में बताया गया है कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से अवैध विवाह करके उससे शारीरिक संबंध बनाएगा और उस से कहेगा कि वह उसका पति है तब वह पुरुष इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा।

सुन्धाशु शेखर समन्त्रे बनाम उड़ीसा राज्य मामला 

पीड़िता का कथन था कि उसने आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इंकार कर दिया लेकिन जब आरोपी ने उसकी माँग में सिन्दूर भरकर उसे इस आश्वासन के साथ स्वयं की पत्नी घोषित किया कि वह नौकरी पा जाने के बाद उसे सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी घोषित करेगा तब पीड़िता ने स्वयं को समर्पित कर दिया। बाद में महिला को पता चला कि आरोपी ने केवल उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसकी मांग में सिंदूर भरा था। तब आरोपी के विरुद्ध धारा 493 के अधीन आपराधिक प्रकरण संस्थित किया गया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 493 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए निर्णय दिया कि उसने पीड़िता को विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसे शारीरिक समर्पण के लिए छलपूर्वक उत्प्रेरित किया था। 

नोट:- इस अपराध में पीड़िता की उम्र सोलह वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। विवाह योग्य लड़की अथवा महिला के मामले में ही BNS की धारा 80 एवं IPC की धारा 493 लागू होगी।

वर्तमान समय में इस धारा के अंतर्गत बहुत ही कम मामले दर्ज होते हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ज्यादा उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, मामले कम दर्ज होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इस अपराध ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकती है उसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना होगा। इसलिए ज्यादातर महिलाएं किसी पुलिसकर्मी के परामर्श पर कहानी में कुछ शब्दों का परिवर्तन करके आईपीसी की धारा 376 की तहत मामला दर्ज करवा देती है। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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