अपराध का सही जांच नहीं करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जानिए - Legal advice

किसी भी पुलिस अधिकारी या कोई भी अन्वेषण करने वाला अधिकारी का कर्तव्य होता है की वह सही तरीके से अपराध का अन्वेषण करे क्योंकि विधि एक जिम्मेदार लोक सेवक से यह आशा करती है की वह जो भी रिपोर्ट तैयार करे उसमे सत्यता हो, लेकिन बहुत से इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी विधि के प्रतिकूल कार्य करते हैं इनके खिलाफ नए कानून में क्या प्रावधान है जानिए। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 199 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 166क की परिभाषा

1. जो कोई अन्वेषण करने वाला लोक सेवक किसी अन्वेषण के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करेगा या सही ढंग से अन्वेषण नहीं करेगा या 
2. कोई लोक सेवक अन्वेषण करने में लापरवाही करेगा, अन्वेषण कार्य को पूरा नहीं करेगा या किसी अपराध की विवेचना सही ढंग से नहीं करेगा। वह लोक सेवक BNS की धारा 199 अथवा IPC की धारा 166क के अंतर्गत दोषी होगा।

नोट:- यहां हम अन्वेषण शब्द का अर्थ जाँच समझ सकते हैं लेकिन जाँच मजिस्ट्रेट द्वारा कारवाई जाती है एवं की जाती है और अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा।

उदाहरण अनुसार-: कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध का अन्वेषण जानबूझकर नहीं करता है या अन्वेषण के आदेश का पालन नहीं करता है तब वह इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 199 or Indian Penal Code Section 166A Provision of punishment

यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज होगी, या पीड़ित व्यक्ति को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) भी दर्ज करवा सकता है। इन अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए अधिकतम दो वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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