स्वास्थ्य विभाग भोपाल द्वारा अयोध्या बायपास रोड स्थित होप अस्पताल के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए संचालन बंद करवा दिया गया है। अस्पताल में आगामी आदेश तक कोई भी चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। दैनिक समाचार पत्र में अस्पताल द्वारा नाबालिग के गर्भपात की खबर पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सीएमएचओ द्वारा यह कार्यवाही की गई है। अस्पताल को एमटीपी एक्ट के तहत अनुज्ञा न होने के कारण पुलिस को सूचना देकर विधि सम्मत कार्यवाही के लिए लिखा गया है।
अस्पताल को एमटीपी एक्ट की अनुमति नहीं थी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के दल द्वारा शुक्रवार को होप अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान अस्पताल बंद मिला। अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि अस्पताल को एमटीपी एक्ट की अनुमति नहीं थी। निरीक्षण दल द्वारा पंचनामा बनाकर अस्पताल पर नोटिस चस्पा किया गया है। अस्पताल के विरुद्ध मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं अधिनियम 1977 एवं एमटीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि समय-समय पर निजी अस्पतालों, क्लीनिक, पैथोलॉजी एवं रेडियोडायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण करवाया जाता है। इसी क्रम में विगत दिनों अल्फा डायनेस्टिक सेंटर को बंद किया गया था। स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा नर्सिंग होम एवं क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं अन्य संबंधित अनुमतियों का उल्लंघन पाए जाने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।
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