राज्य शासन ने रतलाम नगरपालिक निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार को गंभीर अनियमितता करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निलंबन संबंधी आदेश आज जारी कर दिये हैं।
सिविल सेंटर के 22 प्लाटों की रजिस्ट्री कूटरचित
आयुक्त अखिलेश गहरवार के खिलाफ पिछले कुछ समय से गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें प्रकाश में आयी थीं। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार रतलाम में सिविल सेंटर के 22 प्लाटों की रजिस्ट्री विभिन्न व्यक्तियों के नाम कूटरचित तरीके से संपादित की गई थीं। उनके द्वारा रजिस्ट्री के पूर्व एमआईसी अथवा परिषद से सक्षम अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके साथ ही जाँच प्रतिवेदन में अन्य गंभीर अनियमितताएँ भी सामने आयी हैं। निलंबन अवधि में आयुक्त गहरवार का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन निर्धारित किया गया है।
आधार पंजीयन केन्द्र का संचालन शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं
आधार पंजीयन केन्द्र का संचालन किसी शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं किया जा सकता है। यूआईडीएआई दिल्ली तथा एमपीएसईडीसी, भोपाल की गाइडलाइन के अनुसार जिन आधार सुपरवाइजर द्वारा ऐसा किया जाता है वह पूर्णतः अवैध है। साथ ही यदि बाजार की किसी भी दुकान में आधार बनाये अथवा सुधारे जाने संबंधी बोर्ड लगाया जाता है तो वह भी अवैध है। इससे आम नागरिक में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और अन्य आधार पंजीयन सुपरवाइजर जो निर्धारित स्थान पर पंजीयन का कार्य कर रहे हैं प्रभावित होते हैं। आधार से संबंधित शुल्क भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आधार का पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है।
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