जनपद सीईओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, हाईकोर्ट ने कमिश्नर से पूछा - MP NEWS

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय भोपाल के आयुक्त से पूछा है कि, हाई कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट में आयुक्त को आदेशित किया है कि वह व्यक्तिगत शपथ पत्र पर जवाब प्रस्तुत करें। 

कर्णपाल सिंह बनाम सीईओ जनपद पंचायत जतारा

याचिकाकर्ता टीकमगढ़ निवासी कर्णपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार पाठक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत बनगाय से जनपद पंचायत जतारा अटैच कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने 2022 को इस आदेश को निरस्त कर नया आदेश जारी करने कहा था। सीईओ ने हाई कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए कहा कि चूंकि मामला निरस्त हो गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को दोबारा जतारा में ही अटैच करने का आदेश जारी कर दिया। 

सीईओ जतारा, हाई कोर्ट में हाजिर हो

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि सीईओ ने दुर्भावनावश कोर्ट आदेश की अनुचित व्याख्या करते हुए याचिकाकर्ता को दोबारा उसी जगह अटैच किया है, जो कि अवमानना की श्रेणी में आता है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने सीईओ जतारा, टीकमगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सीईओ के आदेश पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। 

⇒ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!