BNS 77-2, IPC 354d - इंटरनेट पर लड़की का पीछा करना और उसे परेशान करना

Bhopal Samachar
0


Legal general knowledge and law study notes

ज्यादातर लोगों को लगता है कि वह अपने बंद रूम के अंदर इंटरनेट पर जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। उन्हें बताने की जरूरत है कि इंटरनेट पर बताया गया आपका हर एक सेकंड रिकॉर्ड होता है फिर चाहे उसे आप अपने मोबाइल फोन से डिलीट ही क्यों न कर दें। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटरनेट पर भी किसी लड़की का पीछा करना, अथवा उसे परेशान करना एक गंभीर अपराध है। 

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 77 की उपधारा (2) अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354घ की परिभाषा

यह धारा दिल्ली निर्भया केस के बाद भारतीय दंड संहिता में जोड़ी गई थी जिसे भारतीय न्याय संहिता में जैसा का तैसा शामिल किया गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट पर लड़की का पीछा कर रहा है तो यह एक अपराध है और ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। उदाहरण के लिए - 
  • लड़की या महिला द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट अस्वीकार कर देने के बाद भी दोबारा से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। 
  • फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करने के लिए उसे ईमेल करना अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज करना। 
  • अपनी आईडी बदल कर उसे बार-बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। 
  • व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देने के बाद इंस्टाग्राम पर DM करना। 
कुल मिलाकर यदि लड़की या महिला ने एक बार यह स्पष्ट कर दिया कि उसे किसी लड़के या पुरुष से किसी भी प्रकार की बातचीत करने या संपर्क करने में रुचि नहीं है और उसके बाद भी वह लड़का या पुरुष इंटरनेट के किसी भी माध्यम से उससे संपर्क करने की दूसरी बार कोशिश करता है या बार-बार कोशिश करता है तो यह अब एक गंभीर अपराध है। 

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 77(2) or Indian Penal Code Section 354d - Provision of punishment 

यह एक संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध है। इसमें पुलिस, आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट के हिरासत में ले सकती है। इसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इसमें अपराधी को 3 साल की जेल और जुर्माना से दंडित किया जाता है। यदि अपराधी दूसरी बार वही अपराध करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी जमानत नहीं होगी और 5 साल जेल की सजा एवं जुर्माना से दंडित किया जाएगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद), इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!