EFP ACCOUNT से NEW BANK ACCOUNT कैसे LINK करें, अपडेट जारी यहां पर पढ़ें

Bhopal Samachar
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Employees Provident Fund Organisation में भारत देश के लगभग 7 करोड़ नागरिकों के एक्टिव अकाउंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि EPF खाते में ना तो डायरेक्ट पैसा जमा किया जा सकता है और ना ही डायरेक्ट निकाला जा सकता है। इसके लिए बैंक में एक सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है। कई बार लोगों का वह बैंक अकाउंट बंद हो जाता है जो EPF से लिंक होता है। ऐसी स्थिति में नए बैंक अकाउंट को पुराने EPF अकाउंट से कैसे लिंक करें इसके लिए अपडेट गाइडलाइन जारी हुई है। 

HOW TO LINK EFP ACCOUNT TO NEW BANK ACCOUNT 

  • सबसे पहले EPFO का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन करें। 
  • यदि आपको अधिकृत URL नहीं पता तो यहां क्लिक कर सकते हैं। 
  • https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
  • अब अपना UAN और पासवर्ड दर्ज करें। 
  • इसके बाद CAPTCHA CODE दर्ज करके LOGIN करें। 
  • MANAGE TAB पर क्लिक करें। आपके सामने ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। 
  • ड्रॉप डाउन में KYC के विकल्प का चयन करें। 
  • आपको अपना बैंक सेलेक्ट करने का अवसर मिलेगा। 
  • अपने बैंक खाते का नंबर एवं अन्य सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें। 
  • यदि सारी जानकारी सही है तो सबमिट पर क्लिक करें। 
  • अब आपकी कंपनी का एचआर डिपार्मेंट आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी को अप्रूव करेगा। 
  • इसके बाद आपका नया अकाउंट आपके पुराने EPF अकाउंट से लिंक हो जाएगा। 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): RBI ने 2023 में एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत में 6.7 करोड़ EPF खाते हैं।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): RBI ने 2023 में एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत में 15 लाख करोड़ रुपये EPF खातों में जमा हैं।
  • यह संगठन कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना का संचालन करता है। 
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना 1952 में हुई थी। 
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अध्यक्ष भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री होते हैं। 

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