MP NEWS - कलेक्टर से अभद्रता के मामले में महिला विधायक को 3 महीने जेल की सजा

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक श्रीमती रामबाई को जबलपुर स्थित एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 3 महीने जेल और ₹500 जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है। तत्कालीन महिला विधायक श्रीमती रामबाई को कलेक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने का दोषी पाया गया है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों के साथ न्यायालय की सहानुभूति नहीं हो सकती। 

कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य आईएएस को धमकाने वाली महिला विधायक को सजा

मामला 2022 का है। अभियोजन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दमोह के तत्कालीन कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य के साथ दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक श्रीमती रामबाई द्वारा अभद्रता की गई थी। जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। थाना कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन के बाद दंड निर्धारण के लिए दमोह जिला न्यायालय में चार्ज शीट पेश की गई थी परंतु आरोपी "विधायक" होने के कारण यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। ट्रायल के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एस कृष्णा चैतन्य द्वारा माननीय न्यायालय को घटना का पूरा विवरण बताया गया। 

यहां क्लिक करके विवाद से संबंधित खबर और वीडियो देख सकते हैं। जबलपुर के जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन ने बताया कि बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश विश्वेशरी मिश्रा ने पूर्व विधायक रामबाई को दोषी घोषित करते हुए 3 महीने जेल और ₹500 जुर्माना की सजा से दंडित किया। 

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