GWALIOR की लड़की को इंटरव्यू के लिए बेडरूम में बुलाने के आरोपी BHOPAL के अधिकारी को जमानत मिली

मध्य प्रदेश की ग्वालियर स्थित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में केंपस प्लेसमेंट के तहत इंटरव्यू लेकर लौटे, मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं विकास निगम के अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया था। इंटरव्यू में शामिल हुई एक लड़की ने आरोप लगाया था कि, अधिकारी ने इंटरव्यू के बाद कॉल करके फाइनल इंटरव्यू के लिए भोपाल आने को कहा और स्पष्ट रूप से यह भी बताया कि फाइनल इंटरव्यू बेडरूम में होगा। यदि खुश कर दिया तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ग्वालियर पुलिस ने भोपाल से अधिकारी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल थे इंटरव्यू करवाए थे

मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं विकास निगम में तकनीकी अमले में पदों की पूर्ति के लिए संविदा पर नियुक्ति के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल में इंटरव्यू हुए थे। जिसमें यूनिवर्सिटी की पास आउट छात्राएं शामिल हुई। इंटरव्यू लेने के लिए भोपाल से टीम आई थी। इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड पूरा होने के बाद सभी लोग वापस भोपाल चले गए। इसके बाद लड़कियों के पास फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आने लगे। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि मैसेज करने वाले कर्मचारी का नाम संजीव कुमार तंतुवाय है। 

अधिकारी ने कहा कि, सरकारी नौकरी चाहिए तो डिमांड पूरी करनी होगी

जिस लड़की ने शिकायत की उसने बताया कि, संजीव ने उसे फोन पर कहा कि, मैं वही अधिकारी हूं जिसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। मैं तुम्हारा सलेक्शन भी करवा सकता हूं लेकिन मुझे क्या फायदा होगा। अधिकारी ने उसे स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वह फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार है तो उसका सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। जवाब देने के लिए 1 घंटे का समय दिया था। 

संजीव तंतुवाय- आईपीसी की धारा 354 क, 417, 420, 384, 387 तथा आईटी एक्ट 

पुलिस ने दावा किया कि, मामले की जांच के दौरान टोटल तीन लड़कियों ने इस तरह के फोन कॉल आने की शिकायत की है। फरियादी छात्रा की शिकायत पर आरोपी संजीव तंतुवाय के खिलाफ भादसं की धारा 354 क, 417, 420, 384, 387 भादसं तथा आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया, और उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल भेज दिया गया था। 

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