BNS 30, IPC 92 - डॉक्टर, मरीज की मंजूरी के बिना ऑपरेशन कर दे तो इसे अपराध माना जाएगा या नहीं

Legal general knowledge and law study notes 

हमने आपको पिछली धाराओ में बताया था कि दो व्यक्ति की आपसी सहमति से कोई कार्य सावधानीपूर्वक किया जाता है एवं कोई गंभीर घटना घटित बिना आपराधिक उद्देश्य से घटित हो जाती है, तब यह अपराध IPC की धारा 87 से 89 एवं BNS की धारा 25 से 27 के अंतर्गत अलग-अलग नियमो के अनुसार क्षमा योग्य होगा, लेकिन अगर कोई डाक्टर मरीज़ की बिना सहमति के उसका ऑपरेशन कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती हैं, तब डॉक्टर को अपराधी माना जाएगा या नहीं। पढ़िए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 30, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 92 की परिभाषा 

अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति के लिए बिना कोई कार्य सावधानीपूर्वक करता है, और उस कार्य का अप्रिय परिणाम सामने आता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो अपराध के जैसा लगता है या फिर कानून की किसी धारा के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, दवाई पीसी की धारा 92 एवं नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 के अंतर्गत, उसे क्षमा कर दिया जाएगा।

इसे हम उदहारण से समझते हैं:-

किसी व्यक्ति का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है एवं उसे अनजान व्यक्ति अस्पताल ले जाते हैं, एवं डॉक्टर मरीज सहमति के बिना उसका ऑपरेशन कर देता है और ऑपरेशन के दौरान घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तब डॉक्टर द्वारा किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा- 92 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 30 के अंतर्गत अपराध नहीं होगा।

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 30, Indian Penal Code, 1860 section 92 Punishment

कामन कॉज बनाम भारत संघ मामले मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि यदि व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के हित के लिए सावधानीपूर्वक किया गया है और उससे उक्त व्यक्ति को हानि या क्षति हुई हो तो ऐसा कार्य में व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा, भले ही इसके लिए पूर्व सहमति प्राप्त न की गई हो।
हालांकि, इस प्रावधान के कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य करता है, और वह कार्य उस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति अपराधी होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 , इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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