Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग में 692 वैकेंसी के विरुद्ध आयोजित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा, के अंतर्गत मुख्य परीक्षा के बाद और इंटरव्यू के पहले कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई थी। उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए। इनमें से 17 उम्मीदवारों की आपत्ति मंजूर कर दी गई है। उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। सिर्फ एक उम्मीदवार श्री चेतन परमार के आपत्ति अभिव्यावेदन को अमान्य कर दिया गया।
नाम जिनकी साक्षात्कार की उम्मीदवारी करने की गई
- NEHA PRAJAPATI
- AMIT MISHRA
- MANISH CHOUDHARI
- AJIT KUMAR PANDEY
- AYUSHI CHATURVEDI
- SHAYAM JAT
- MITESH SINGH BACHAISINGH CHAUHAN
- ARUN SINGH SOLANKI
- DEEPAK KUMAR TIWARI
- RAJVEER GUPTA
- VINOD KUMAR TIWARI
- ROMESH SHARMA
- ASHU PRAKASH
- MEGHA DUBEY
- RAJESH KUMAR MISHRA
- BABLOO PATEL
- VAISHALI SHARMS
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर - आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा बताया गया कि, एमपीपीएससी की विज्ञप्ति क्रमांक 12675/12/2023 / चयन इन्दौर दिनांक 07.12.2023 द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2021 के पद हेतु विभिन्न कारणों से आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने की सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की गई थी, जिसमें निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त पदों की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना है तो आवेदक विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते है। आयोग द्वारा जारी उक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में कुल 18 आवेदकों द्वारा आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए है।
ऑफिशल डॉक्यूमेंट की डायरेक्ट लिंक
उपरोक्त समाचार की पुष्टि अथवा डाउनलोड करने के लिए कृपया इस पैराग्राफ के अंत में उपलब्ध मध्य प्रदेश पीएससी की ऑफिशल वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में ओपन करें। आपकी स्क्रीन पर विज्ञप्ति क्रमांक 13625 दिनांक 26 दिसंबर 2023 डिस्प्ले हो जाएगी। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं एवं यदि उपयोगिता है तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
https://mppsc.mp.gov.in/uploads/advertisement/Vigyapti_Ayurveda_Medical_Officer_Exam_2021_Dated_26_12_2023.pdf
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