MP NEWS - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कलेक्टर के आदेश पर बर्खास्त किया था, हाई कोर्ट ने बहाल किया

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मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कलेक्टर के आदेश पर एक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। कलेक्टर ने इस कार्रवाई को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए निरस्त कर दिया है। आदेश दिया है कि 60 दिन के भीतर महिला कर्मचारी को फिर से सेवा में लिया जाए और उसे सभी लाभ दिए जाएं। 

ममता तिरोले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खंडवा विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में खंडवा की रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता तिरोले ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिनांक 6 जनवरी 2020 को उन्हें परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। पूछा गया था कि वह एक दिन अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित क्यों थी। जवाब में महिला कर्मचारी ममता तिरोले ने बताया कि दिनांक 6 दिसंबर 2019 को नियमित मासिक धर्म के कारण वह अत्यंत कमजोर महसूस कर रही थी और इसलिए अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पाई। 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के इस उत्तर से असंतुष्ट होते हुए परियोजना अधिकारी ने दिनांक 10 जनवरी 2020 को 8 दिन का वेतन काटने का दंड निर्धारित किया। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर दिनांक 27 जनवरी 2020 को परियोजना अधिकारी ने अपना आदेश वापस लेते हुए महिला कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जीवन यापन का संकट उपस्थित होने के कारण ममता तिरोले ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की थी। 

खंडवा कलेक्टर के विरुद्ध मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नेगेटिव कमेंट 

इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस सुजॉय पॉल ने कहा कि केवल एक दिन की अनुपस्थिति पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई "मक्खी को हथौड़े से मारना" जैसा है। विद्वान न्यायाधीश ने कलेक्टर के निर्देश पर महिला कर्मचारी की सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए, आदेश दिया है कि 7 दिन के भीतर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा बहाल की जाए और उन्हें सभी लाभ दिए जाएं। 

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