MP NEWS - एक दिन पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि हेतु हाईकोर्ट के आदेश

श्री मदनलाल महोबिया, हवलदार अनुदेशक, होम गार्ड्स सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, जिला सिवनी, वर्ष 2009 में रिटायर्ड, अशोक कुमार तुरिया, सहयक शिक्षक,  रिटायर्ड 30 जून 2023, जिला बैतूल, (स्कूल शिक्षा विभाग), नन्हो प्रसाद देहरिया, सहायक शिक्षक (जनजातीय कार्य विभाग, छिंदवाड़ा) के पद से 30 जून 2022 को रिटायर्ड, रमेश राव घोघरकर (सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर),  भागीरथ प्रसाद मेहरा (सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर) 30 जून 2023 को हॉर्टिकल्चर विभाग से क्रमशः रिटायर्ड हुए हैं। 1 जुलाई को देय वेतन वृद्धि, प्रदान नही किए जाने से सभी कर्मचारी वंचित थे। विभाग द्वारा मांग स्वीकार नहीं होने के कारण, उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली थी। उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगल खंड पीठ ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया है। 

रिटायर्ड कर्मचारियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी , उच्च न्यायालय जबलपुर ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट एवम हाई कोर्ट द्वारा के द्वारा स्पष्ट प्रतिपादित कानून कि इंक्रीमेंट 1 जुलाई को देय होने के कारण साल भर की सेवाओं को शून्य नही किया जा सकता है। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कोर्ट के समक्ष याचिका कर्ताओं का पक्ष रखते हुए बताया गया कि कर्मचारियों वार्षिक वेतन वृद्धि सामान्य अनुक्रम में या स्वाभाविक रूप से नही दी जाती है, अपितु उक्त वेतन वृद्धि, सम्पूर्ण वर्ष कर्मचारी की पूरे वर्ष सेवा नियमों के अनुसार अच्छे व्यवहार पर निर्भर हैं। 

सेवा कदाचरण के अलावा वेतन वृद्धि से वंचित करना, मनमाना कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित कानून के अनुसार, 30 जून को रिटायर्ड याचिका कर्ता कर्मचारी को, 1 जुलाई की वेतन वृद्धि पेंशन पुनरीक्षण सहित दी जावे।

कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए, कहा है की सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूर्णतः याचिकाकर्ता पर लागू है। उक्तानुसार , कर्मचारी को लाभ दिया जाए। अतः उसकी व्याख्या का अधिकार शासन को नही है। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, कोर्ट द्वारा पारित आदेश का लाभ केवल याचिकाकर्ता को देय है। 

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