IPC 287 - खराब मशीन को लापरवाही से रखना या चलाना कब अपराध होता है जानिए, legal advice

Legal general knowledge and law study notes

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी कम्पनी में खराब मशीनों का उपयोग करेगा या जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को खराब मशीनरी चलाने को कहेगा, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन मे संकट उत्पन्न होने की संभावना हो, तब उस व्यक्ति के खिलाफ़ क्या कार्यवाही होगी जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 287 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति खराब मशीनरी को लापरवाही से रखेगा या उपयोग में लेगा, जिससे मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न होने की संभावना हो। तब वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 287 के अंतर्गत दोषी होगा। उदाहरण:- 
  • खटारा यात्री वाहन चलाना।
  • ऐसी लिफ्ट जिसका नियमित मेंटेनेंस नहीं होता।
  • खराब औद्योगिक उपकरण। 
  • श्रमिकों को दिए जाने वाले खराब उपकरण। 

Indian Penal Code, 1860 section 287 Punishment 

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

दिसंबर 2023 में आईपीसी 287 से संबंधित न्यायालय के फैसले

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर 2023 को एक फैसले में कहा कि खराब सड़कों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस मामले में, एक व्यक्ति को खराब सड़क के कारण दुर्घटना में गंभीर चोट लग गई थी। अदालत ने कहा कि सड़क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई थी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर 2023 को एक फैसले में कहा कि खराब मशीनरी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए संबंधित मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस मामले में, एक श्रमिक को खराब मशीनरी के कारण गंभीर चोट लग गई थी। अदालत ने कहा कि मशीनरी के मालिक की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई थी।

दिसंबर 2023 में आईपीसी 287 से संबंधित पुलिस थानों में दर्ज मामले

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 5 दिसंबर 2023 को एक पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें एक बस चालक को आरोप लगाया गया है कि उसने खराब बस से यात्रियों को यात्रा करवाई, जिससे एक यात्री की मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 6 दिसंबर 2023 को एक पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें एक निर्माण कंपनी के मालिक को आरोप लगाया गया है कि उसने खराब लिफ्ट का उपयोग करके श्रमिकों को काम पर लगाया, जिससे एक श्रमिक की मौत हो गई। 

आईपीसी की धारा 287 से संबंधित भारत का सबसे चर्चित मामला

आईपीसी की धारा 287 से संबंधित भारत का सबसे चर्चित मामला 2012 में मुंबई में हुए गेटवे ऑफ इंडिया दुर्घटना है। इस दुर्घटना में, एक खराब लिफ्ट के कारण एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में, लिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को आईपीसी की धारा 287 के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

आईपीसी की धारा 287 - नरेला कारखाना, दिल्ली का मामला

इसके अलावा, 2013 में दिल्ली में हुए नरेला कारखाने में आग का मामला भी आईपीसी की धारा 287 से संबंधित एक चर्चित मामला है। इस आग में, 17 श्रमिकों की मौत हो गई थी। इस मामले में, कारखाने के मालिक को आईपीसी की धारा 287 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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