MP NEWS - अशोकनगर बीएमओ के खिलाफ EOW में मामला दर्ज, आय से डबल संपत्ति का मामला

मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी के खिलाफ मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा मामला दर्ज किया गया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। उनके खिलाफ मिली शिकायत में पुख्ता प्रमाण के साथ बताया गया है कि उनके पास निश्चित आय से दोगुनी संपत्ति है। 

कमाई एक करोड रुपए लेकिन संपत्ति दो करोड़

EOW BHOPAL की ओर से प्रेस को दी गई सूचना में बताया गया है कि अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी को दिसंबर 1999 में मध्य प्रदेश शासन की सेवा में शामिल किया गया था मार्च 2015 तक उनके वेतन एवं भक्तों के रूप में उनको लगभग 44 लख रुपए मिल। इसके अलावा पैतृक संपत्ति, बैंक लोन एवं लिक पॉलिसी इत्यादि मिलकर उनके पास कल एक करोड रुपए संपत्ति होनी चाहिए थी लेकिन प्राथमिक जांच में पता चला है कि उनके पास कम से कम 2 करोड रुपए मूल्य की संपत्ति है। 

संपत्ति की पुख्ता जानकारी प्राप्त होने के बाद मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा बीएमओ डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13-1-ख और 13-2 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। अब विस्तार से जांच की जाएगी एवं यदि निश्चित आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है तो न केवल संपत्ति को राजसात कर दिया जाएगा बल्कि डॉक्टर त्रिपाठी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके खिलाफ पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज करवाया जा सकता है।

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