MPPSC को फटकार - जो कैंडिडेट हाई कोर्ट नहीं आएगा उसे न्याय नहीं मिलेगा क्या - MP NEWS

हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर को कड़ी फटकार लगाई है। पूछा है कि यह कैसी पॉलिसी बनाई है। जो कैंडिडेट हाई कोर्ट नहीं आएगा, उसे न्याय नहीं मिलेगा क्या। मामला राज्य सेवा परीक्षा 2019 का है। न्यायमूर्ति श्री जीएस आहलूवलिया ने कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उम्मीदवारों के साथ पक्षपात किया है। 

केवल उन्हीं के इंटरव्यू लेंगे जो हाई कोर्ट गए थे, एमपीपीएससी

याचिकाकर्ता प्रियंका पांडे की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट के 23 अगस्त के आदेश के बाद पीएससी ने शुद्धिपत्र जारी कर कहा कि, केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है, जिन्होंने अदालत में मामला दायर किया था। पीएससी ने इसके लिए 21 सितंबर के आदेश का हवाला दिया। हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को राज्य सेवा परीक्षा-2019 के मामले में पीएससी को निर्देश दिए थे कि पहली मुख्य परीक्षा और बाद में हुई विशेष मुख्य परीक्षा के परिणामों को मिलाकर उनका नार्मलाइजेशन करने के बाद रिजल्ट जारी करें। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पहली मुख्य परीक्षा में 1918 (जो साक्षात्कार के लिए पात्र थे) के साथ विशेष मुख्य परीक्षा में बैठे 2712 उम्मीदवारों के रिजल्ट को मिलाकर उनका नार्मलाइजेशन किया जाए। 

23 अगस्त का आदेश सभी MPPSC 2019 उम्मीदवारों पर लागू था, हाई कोर्ट ने कहा

हाई कोर्ट ने कहा कि 23 अगस्त का आदेश सार्वजनिक था यानि सभी उम्मीदवारों पर लागू था। यह आश्चर्य का विषय है कि कानूनी प्रविधानों को अपनाने के स्थान पर पीएससी अपनी मनमर्जी से निर्णय ले रही है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उक्त आदेश उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, जिन्होंने पहले राउंड में परीक्षा उत्तीर्ण की है और साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित हुए थे। पीएससी यह कह कर उम्मीदवारों से भेदभाव नहीं कर सकती कि चूंकि कोई अभ्यर्थी हाई कोर्ट नहीं आया, अत: उसे आदेश का लाभ नहीं दिया जाएगा। 

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