MP NEWS- डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद के निर्देश मिले

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद के निर्देश मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निशा बांगरे को कहा है कि वह वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में निवेदन करें। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि हाईकोर्ट उनकी शीघ्र सुनवाई करेगा। 

निशा बांगरे के पास अब 10 दिन भी नहीं बचे

मध्य प्रदेश में जहां एक और भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणाओं का कम चल रहा है। बैतूल जिले की अमला विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पद से इस्तीफा दे चुकी निशा बांगरे, अपने इस्तीफा की मंजूरी के लिए कभी हाईकोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल एवं विवेक तंखा ने निशा बांगरे का पक्ष रखा। 

सुप्रीम कोर्ट ने निशा बांगरे को अगले एक-दो दिन में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अप्रोच करने के लिए कहा है। साथ ही उम्मीद जताई है कि हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश मामले की तत्काल सुनवाई करेगा। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। अर्थात निशा बांगरे के पास अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं। 

हाई कोर्ट पहले ही मध्य प्रदेश शासन को निशा बांगरे के इस्तीफा पर फैसला लेने के लिए कह चुका है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से बताया जा चुका है कि, यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसे 30 अक्टूबर से पहले पूरा नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि, नवीन घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश शासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। 

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