IPC 199 - किसी घोषणा में झूठा बयान देना, पढ़िए परिभाषा एवं दंड का प्रावधान

Bhopal Samachar
अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले मे फंसाने के लिए न्यायालय के समक्ष झूठी घोषणाएँ करता है या किसी सत्य बात को न कहकर जानबूझकर झूठे बयान देता है जिससे निर्दोष व्यक्ति को किसी अपराध में दण्ड मिलने की संभावना हो तब ऐसा व्यक्ति किस कानून के अंतर्गत दण्डित होगा जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 199 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक या न्यायालय के समक्ष झूठी घोषणा करेगा जो किसी वास्तविक सत्य को छिपाकर कानून को गुमराह कर निर्दोष व्यक्ति को दण्डित करवाने वाली हो, इस प्रकार की झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति को उक्त धारा 199 के अंतर्गत कार्यवाही होगी।

Indian Penal Code, 1860 Section 199 Punishment

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय एवं हैं,इस अपराध की सुनवाई उसी न्यायालय में होगी जिस न्यायालय में आरोपी व्यक्ति का विचारण चल रहा हो, सजा - इस अपराध के लिए वहीं सजा होगी जो सजा मुख्य आरोपी को हो रही है अर्थात किसी व्यक्ति ने लोक सेवक से धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था उस प्रमाण पत्र बनाने वाले व्यक्ति को भी धोखाधड़ी के अपराध से दण्डित किया जाएगा। 

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