BHOPAL NEWS- गिरदावरी के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार ने बताया कि वर्तमान में गिरदावरी में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण शासन द्वारा किसान पंजीयन एवं सत्यापन की व्यवस्था निर्धारित की गई है। पंजीयन में किसान का विवरण समग्र पोर्टल एवं विगत वर्ष के पंजीयन डाटाबेस से तथा किसान द्वारा धारित भूमि रकबा एवं खसरे की जानकारी भू-अभिलेख के डाटाबेस से प्राप्त की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन कहां पर और किस आधार पर होगा

सुश्री मालाकार ने बताया कि पंजीयन में किसान का विवरण, रकबे एवं बोई गई फसल एवं उसके रकबे की जानकारी के साथ आवेदन कृषक द्वारा पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें फसल एवं उसके रकबे की जानकारी के साथ आवेदन कृषक द्वारा पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें फसल का प्रकार एवं बोए गए रकबे की जानकारी किसान द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई जाएगी। उपार्जन एजेंसी द्वारा पंजीयन केन्द्रों पर आवेदन फार्म पर्याप्त मात्रा में में उपलब्ध कराए जाएगी। कृषक द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित फसल एवं बोए गए रकबा की प्रविष्टि ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन केन्द्र के आपरेटर द्वारा की जाकर पंजीयन कराया जाए।

रकबे का मिलन किस प्रकार से होगा

उन्होंने बताया कि पंजीयन में दर्ज फसल एवं रकबे का मिलान किसान के विगत वर्ष खरीफ में कराए गए पंजीयन में दर्ज रकबे तथा फसल से मिलान का कार्य एनआसईसी द्वारा डाटाबेस के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार, डाटा के मिलान के आधार पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। जिन किसानों का डाटा का मिलान 90 प्रतिशत तक होगा उनको धान एवं मोटा अनाज उपार्जन हेतु स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मिसमैच डाटा का मिलान MPSEDC द्वारा उपलब्ध कराए गए फसल के सेटेलाईट इमेज से किया जाएगा। 

यदि मिलन में कोई गड़बड़ हुई तो कैसे समाधान होगा

इसमें भी 90 प्रतिशत तक मिलान होन पर उनको धान एवं मोटा अनाज उपार्जन हेतु स्लाट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेष मिसमैच डाटा का राजस्व एवं कृषि विभाग के अमले द्वारा मौके पर फसल का सत्यापन किया जाएगा एवं इसकी प्रविष्टि की सुविधा ई-उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध का सत्यान किया जाएगा एवं इसकी प्रविष्टि की सुविधा ई-उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य श्रेणी के पंजीयन यथा- नवीन पंजीयन, विगत वर्ष के पंजीयन से 50 प्रतिशत से अधिक रकबे में वृध्दि होने, सिकमी बटाईदार, कोटवार भूमि, वन पट्टा धारी के पंजीयन का सत्यान पूर्व व्यवस्थानुसार किया जाएगा। 

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