Madhya Pradesh government school teacher transfer - high Court decision
लोक शिक्षण संचालनालय ने दंपति को दूर कर दिया
मंजूर खान अंसारी, सहायक शिक्षक का ट्रांसफर शासकीय प्राथमिक विद्यालय, नागवाड़ा से माध्यमिक विद्यालय, आमा कतरा, दिनांक 10/08/23 को कर दिया गया था। दिनांक 10/8/23 को ही उनकी पत्नी श्रीमती कमरुन्निषा अंसारी प्राथमिक शिक्षक का ट्रांसफर लगभग 100 किलोमीटर दूर माध्यमिक शाला डांगीवारा से माध्यमिक विद्यालय, बावरी कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि श्रीमती कमरूनिषा माध्यमिक विद्यालय, डांगीवाड़ा में कार्य कर रही थी। उन्होंने अपने पति के स्कूल में स्वैच्छिक ट्रांसफर मांगा था। परंतु, स्वैच्छिक ट्रांसफर का आवेदन स्वीकार करने के स्थान पर, पति पत्नी, दोनों का ट्रांसफर लगभग 100 किलोमीटर दूर विपरीत दिशाओं में कर दिया गया था।
ट्रांसफर से पीड़ित होकर, उनके द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई। उनकी ओर से अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर ने कई आधारों पर कोर्ट के समक्ष पैरवी की गई थी, जो कि शिक्षको द्वारा बताए गए थे परंतु, कोर्ट सहमत नही रहा। सुनवाई की तीसरी तारीख 15/09/23 को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि यद्धपि, याचिकाकर्ताओं के पास, उनके प्रति विभागीय दुर्भावना सिद्ध करने हेतु, दस्तावेज नही है परंतु एक ही दिनांक को पति पत्नी दोनों का विपरीत दिशा में ट्रांसफर, उनके प्रति दुर्भावना इंगित करता है।
सुनवाई के बाद, कोर्ट ने विभाग को ट्रांसफर प्रकरण पर पुनर्विचार के आदेश दिए हैं। उस अवधि में याचिकाकर्ता शिक्षक वर्तमान स्थल पर, नागवाड़ा एवम डांगीवाड़ा में कार्य करेंगे एवम ट्रांसफर आदेश दिनांक 10/08/23 स्टे रहेगा। ✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।