MP NEWS- पेंशनरों को महंगाई राहत वृद्धि का आदेश जारी

मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा में लगभग 4.5 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। छठवां वेतनमान वालों को 11% और सातवां वेतनमान वालों को 5% महंगाई राहत दर की वृद्धि की गई है। 

मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों की महंगाई राहत में कितनी वृद्धि हुई है

दिनांक 7 अगस्त 2023 को जारी आदेश में लिखा है कि, 1 जुलाई 2023 से नवीन महंगाई राहत दर लागू हो जाएगी। यानी अगस्त के महीने में प्राप्त होने वाली पेंशन में नवीन महंगाई राहत दर वृद्धि का भुगतान मिलेगा। छठवां वेतनमान वालों को 11% की वृद्धि की गई है। अब उनकी कुल महंगाई राहत दर 212% हो गई है जबकि सातवां वेतनमान वालों को 5% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद उनकी कुल महंगाई राहत दर 38% हो जाएगी। 

स्पष्ट किया गया है कि 80 वर्षों से अधिक आयु वाले चुनावों को दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी नवीन महंगाई राहत दर लागू होगी। 
उपरोक्त महंगाई राहत अर्धवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता, तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर भी दी जाएगी। सेवा से पदच्युत किए गए या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/43/76 / नियम-2/चार, दिनांक 05-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्नि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महगाई राहत की पात्रता होगी।
4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होने उपक्रमों/ स्वशासी संस्थाओं / मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9/9/2006 /नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।
6/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।
71 राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।
8/ संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें । 

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42% मिल रहा है जबकि पेंशनरों को 38% का आदेश जारी हुआ है। यानी इस आदेश के बाद भी 4% का अंतर रह गया है। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि पेंशनर के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। एरियर की राशि पहले भी नहीं मिली। इस व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए और जब से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़े, तब से ही पेंशनर को भी लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई का असर शासकीय कर्मचारी और पेंशनरों पर समान रूप से पड़ता है। इसलिए महंगाई राहत भी सामान दर से प्राप्त होनी चाहिए। 

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