मध्यप्रदेश पटवारी भर्ती 27% ओबीसी आरक्षण विवाद में हाई कोर्ट की कार्यवाही का विवरण - MP NEWS

Bhopal Samachar
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मध्यप्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में निर्धारित किए गए 27% ओबीसी आरक्षण की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जबलपुर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में सुनवाई हुई। सामाजिक संगठन द्वारा इंटरवीन एप्लीकेशन भी दाखिल की गई। सुनवाई की अगली तारीख 11 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। 

इंटरवीन एप्लीकेशन पर फैसला सुरक्षित

जबलपुर हाईकोर्ट में मध्यप्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में दिए जा रहे 27% ओबीसी आरक्षण के आदेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका 4 अगस्त को प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय का समय समाप्त हो जाने के कारण 7 अगस्त सोमवार को सुनवाई निरंतर रखने का निर्णय लिया गया था। आज न्यायालय में मध्यप्रदेश शासन की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया। सामाजिक संगठन द्वारा इंटरवीन एप्लीकेशन दाखिल की गई। इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अधिवक्ता श्री श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि 11 अगस्त से हाईकोर्ट में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के आदेश की वैधानिकता पर बहस शुरू होगी। 

यूथ फॉर इक्वलिटी बनाम मध्यप्रदेश शासन मामले की बहस पूरी

दिनांक 4 अगस्त को सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर दिनांक 29 सितंबर 2021 तथा 29 सितंबर 2022 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका यूथ फॉर इक्वलिटी बनाम मध्यप्रदेश शासन में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा फाइनल बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने भोपाल समाचार डॉट कॉम को बताया कि, उक्त याचिका में मध्यप्रदेश शासन की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है कि यूथ फॉर इक्वलिटी एक पोलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसे ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध याचिका दायर करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के अधिवक्ता ने उक्त याचिका में याचिकाकर्ता पर भारी भरकम कास्ट लगाने की अपील हाई कोर्ट से की है। 

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